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Thursday, March 20, 2025 12:10:24 PM

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जन सूचना का अधिकार के तहत मांगी गयी सूचनाओं को समय से कराया जाय उपलब्ध: राज्य सूचना आयुक्त

जन सूचना का अधिकार के तहत मांगी गयी सूचनाओं को समय से कराया जाय उपलब्ध: राज्य सूचना आयुक्त

बहराइच 09 अक्टूबर। जनपद स्तरीय जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को उ.प्र. जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एवं उ.प्र. जन सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के प्राविधानों का प्रशिक्षण दिये जाने के उद्देश्य से कलेक्टेªट सभागार में मा. राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार की अध्यक्षता में प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा स्टेट रिसोर्स पर्सन राजेश मेहतानी द्वारा जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार ने कार्यशाला के उद्देश्यों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि कार्यालयों में जो अभिलेख हैं वह जनता का है, कार्यालय अभिलेखों का मात्र संरक्षक है। जन सूचना का अधिकार के तहत जो सूचनाएं मांगी जायं उ.प्र. जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एवं उ.प्र. जन सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के प्राविधानों के तहत आवेदनकर्ता को समय से उपलब्ध कराया जाय। सभी जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय प्राधिकारी समय सीमा का विशेष ध्यान रखें। जन सूचना का अधिकार अधिनियम एक क्रान्तिकारी अधिनियम है। उन्हांेने जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि इस क्रान्तिकारी अधिनियम का अनुपालन कराने में आप लोग भी साहसी कार्य कर रहे हैं। राज्य सूचना आयुक्त श्री कुमार ने कहा कि जनपदों में इस प्रकार के प्रशिक्षण का आयोजन कराने के लिए आयोग की मंशा है कि जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को उ.प्र. जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एवं उ.प्र. जन सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के प्राविधानों के बारे में विधिवत रूप से प्रशिक्षित कर दिया जाय ताकि वे समय से सूचना दे सकें। उन्हांेने कहा कि स्थानीय स्तर पर सूचना समय से प्राप्त हो जाने से आयोग स्तर पर जन सूचना से सम्बन्धित प्रकरणों का भार कम होगा। उन्होंने आहवान किया कि इस क्रान्तिकारी अधिनियम को बोझ न समझकर उत्साह से कार्य करें। उन्होंने प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को निर्देश दिया कि सुनवाई अवश्य करें। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने मा. राज्य सूचना आयुक्त स्वदेश कुमार का स्वागत करते हुए कहा कि जन सूचना का अधिकार के प्राविधानों की जानकारी जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को देने के लिए जो कार्यशाला का आयोजन किया गया है इससे निश्चित रूप से सम्बन्धित अधिकारियों का लाभ मिलेगा और जन सूचना का अधिकार से सम्बन्धित प्रकरणों के समय से निस्तारण में गुणवत्ता आयेगी। कार्यशाला के दौरान स्टेट रिसोर्स पर्सन राजेश मेहतानी द्वारा जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को उ.प्र. जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के उद्देश्य एवं कार्यान्वयन, उ.प्र. जन सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के महत्व व स्वरूप, लोक प्राधिकरण (शासकीय कार्यालय), आवेदन के निस्तारण की प्रक्रिया, आवेदन का विस्तृत परीक्षण, शुल्क की गणना, आवेदन का निस्तारण, जन सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के प्रथम दायित्व, जन सूचना अधिकारियों को ध्यान देने योग्य बातें आदि के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। इसके अलावा उ.प्र. जन सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 एवं उ.प्र. जन सूचना का अधिकार नियमावली 2015 के सुसंगत प्राविधानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गयी। साथ ही जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया। कार्यशाला का संचालन जिला विकास अधिकारी वीरेन्द्र सिंह द्वारा किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राहुल पाण्डेय, अपर जिलाधिकारी राम सुरेश वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रवीन्द्र कुमार सिंह, प्रशिक्षु आईएएस प्रभाष कुमार, नगर मजिस्टेªट प्रदीप कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी सदर जुबेर बेग, नानपारा सिद्धार्थ यादव, कैसरगंज पंकज कुमार, पयागपुर डा. संतोष उपाध्याय, महसी कंचन राम सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

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