बहराइच 08 अक्टूबर। मुकदमा अपराध संख्या 126/2001, सत्र परीक्षण सं. 23/2004 अन्तर्गत धारा 147, 148, 323/149, 325/149, 307/149, 302/149 थाना गिलौला जनपद बहराइच में सिद्धदोष बन्दी नत्थू राम तिवारी पुत्र राम रसीले तिवारी, आयु लगभग 68 वर्ष निवासी ग्राम वैनी थाना पयागपुर, बहराइच जो जिला जेल बहराइच में निरूद्ध था। बन्दी नत्थू राम तिवारी की 28 जुलाई 2017 को अधिक तबियत खराब होने पर उपचार हेतु जिला चिकित्सालय बहराइच में भेजा गया था। विशेषज्ञ द्वारा परीक्षणोपरान्त मृत्यु घोषित कर दिया गया था। जिसके सम्बन्ध में सिविल जज प्रवर खण्ड/एसीजेएम द्वारा न्यायिक जांच की जा रही है। सिविल जज प्रवर खण्ड/एसीजेएम ने बताया है कि मृत्यु के बाबत यदि किसी व्यक्ति को साक्ष्य अथवा प्रलेख प्रस्तुत करना है तो वह 12 अक्टूबर 2018 को सिविल जज प्रवर खण्ड/एसीजेएम के न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है।
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