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Monday, March 24, 2025 12:42:36 PM

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विचाराधीन बन्दी के मृत्यु के सम्बन्ध मंे प्रस्तुत कर सकते हैं साक्ष्य

विचाराधीन बन्दी के मृत्यु के सम्बन्ध मंे प्रस्तुत कर सकते हैं साक्ष्य

बहराइच 30 सितम्बर। थाना गिलौला जनपद बहराइच निवासी अपराध संख्या 543/15 अन्तर्गत धारा-376 आईपीसी एवं 3(2)5 एससी/ एसटी एक्ट में विचाराधीन बन्दी टोला राम मिश्रा पुत्र अलख राम मिश्रा निवासी डेरवा हरवंशपुर थाला गिलौला, बहराइच में 05 अप्रैल 2015 से निरूद्ध था। 15 मई 2017 को बन्दी टोला राम मिश्रा की तबियत खराब होने पर जिला कारागार से जेल गार्ड की अभिरक्षा में जिला चिकित्सालय बहराइच में भर्ती कराकर उपचारित कराया जा रहा था। तबियत गम्भीर हो जाने पर उसे केजीएमयू लखनऊ रिफर कर दिया गया। लखनऊ ले जाते समय फखरपुर के निकट अपरान्ह 04ः30 बजे मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में सिविल जज प्रवर खण्ड/एसीजेएम द्वारा न्यायिक जांच की जा रही है। यह जानकारी देते हुए सिविल जज प्रवर खण्ड/एसीजेएम ने बताया कि मृत्यु क बाबत यदि किसी व्यक्ति को साक्ष्य अथवा प्रलेख प्रस्तुत करना है तो वह 11 अक्टूबर 2018 को सिविल जज प्रवर खण्ड/एसीजेएम के न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है।

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