बहराइच 28 सितम्बर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश मो. असलम के कुशल नेतृत्व एवं मार्ग निर्देशन में 08 दिसम्बर 2018 को प्रातः 10ः00 बजे से जिला विधिक सेवा प्राधिरण, बहराइच के तत्वावधान में सिविल कोर्ट परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से जनपद न्यायालय में लम्बित आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, वैवाहिक वादों, श्रम वादो, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवंज ल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), सर्विस में वेतन सम्बन्धित विवाद, सेवानिवृत्तिक लाभों से सम्बन्धित विवाद, अन्य सिविल वादों (कराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) तथा प्री-लीटीगेशन धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम बैंक वसूली, टेलीफोन बिल्स प्रकरणों, श्रम विवादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद, अन्य अपराधिक शमनीय वाद, वैवाहिक व अन्य सिविल वादों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किया जायेगा। यह जानकारी देते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ने आमजन से राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिकाधिक लाभ उठाने का अनुरोध किया है।
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