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Sunday, March 16, 2025 8:48:58 PM

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जनपद में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

जनपद में धारा 144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू

बहराइच 26 सितम्बर। वर्तमान समय में महाराजा अग्रसेन जयन्ती, आगामी शारदीय नवरात्रि (दुर्गापूजा- महाअष्टमी, महानवमी व प्रतिमा विसर्जन), विजय दशमी (दशहरा), चहल्लुम, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज/चित्रगुप्त जयन्ती, ईद-ए-मिलाद (बारावफात) इत्यादि त्यौहारों तथा आये दिन विभिन्न संगठनों द्वारा धरना/प्रदर्शन आदि आयोजनों के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्टेªट राम सुरेश वर्मा द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। अपर जिला मजिस्टेªट राम सुरेश वर्मा द्वारा जारी आदेश के समस्त 15 प्रस्तर 28 सितम्बर से 22 नवम्बर 2018 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश को विशेष परिस्थितियों में संशोधित, परिवर्तित अथवा समाप्त किया जा सकता है।

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