बहराइच 12 सितम्बर। आगामी दिनांे में मोहर्रम, गणेश चतुर्थ, दशहरा
(रामनवमी) एवं आये दिन विभिन्न राजनैतिक पार्टियों द्वारा धरना प्रदर्शन
इत्यादि के मद्देनजर तहसील मिहींपुरवा (मोतीपुर) के समस्त सीमा क्षेत्र
में कानून व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति तथा लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम
रखने के उद्देश्य से उप जिला मजिस्ट्रेट, मिहींपुरवा (मोतीपुर) कीर्ति
प्रकाश भारती द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत
निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के
समस्त 15 प्रस्तर 07 सितम्बर से 03 अक्टूबर 2018 तक तहसील सीमा क्षेत्र
में निवास करने वाले तथा तहसील की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त
व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का
उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






