बहराइच 31 अगस्त। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 01 सितम्बर 2018
से 04 जनवरी 2019 तक संचालित होने वाले पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान
पुनरीक्षण कार्य में लगे हुए अधिकारियों के स्थानान्तरण पर निर्वाचन आयोग
की ओर से रोक लगा दी गयी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी आदेश
के अनुसार पुनरीक्षण कार्य में लगे अधिकारियों को पुनरीक्षण की अवधि में
आयोग की अनुमति के बिना स्थानान्तरित नहीं किया जा सकेगा। भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्य में
प्रमुख भूमिका निभाने वाले अधिकारियों यथा- जिला निर्वाचन अधिकारी
(जिलाधिकारी), उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अपर जिलाधिकारी), निर्वाचक
रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (उप जिलाधिकारी), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण
अधिकारी (तहसीलदार, नायब तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, चकबन्दी अधिकारी,
सहायक चकबन्दी अधिकारी) तथा बूथ लेबिल आफिसर्स को आयोग की अनुमति के बिना
पुनरीक्षण अवधि 01 सितम्बर 2018 से 04 जनवरी 2019 तक के मध्य
स्थानान्तरित करने पर रोग लगा दी है।
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