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Thursday, March 20, 2025 11:55:47 AM

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15 वर्ष पूर्व के पंजीकृत वाहनों का होगा पुनर्पंजीयन

15 वर्ष पूर्व के पंजीकृत वाहनों का होगा पुनर्पंजीयन

बहराइच 29 अगस्त। सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) वीरेन्द्र
सिंह ने जानकारी दी है कि ऐसे सभी (दो पहिया/चार पहिया-गैर परिवहन यान)
निजी यान जिनके यान पंजीयन की तिथि से 15 वर्ष की आयु पूर्ण हो चुकी है,
परन्तु उनके स्वामियों द्वारा पंजीयन का नवीनीकरण नहीं कराया है तो 30
दिनांे के अन्दर सम्बन्धित यानों के स्वामी निर्धारित प्रक्रियानुसार
अपने-अपने यान का पंजीकरण अवश्य करा लें। इसके अतिरिक्त यदि यान का
अस्तित्व समाप्त हो चुका है या स्थायी रूप से उपयोग के अयोग्य हो गया है,
तो पंजीयन अधिकारी के यहां आवेदन प्रस्तुत कर अपने यान का पंजीयन का
नियमानुसार निरस्तीकरण करा लें। उल्लेखनीय है कि यदि यान के पंजीयन की वैधता समाप्त हो गयी है, तो
केन्द्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 52 के अन्तर्गत किये गये
प्राविधान के अनुसार ऐसे यान को मोटरयान अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत
विधिक रूप से पंजीकृत नहीं माना जा सकता है और इनका सार्वजनिक स्थान पर
संचालन विधिमान्य नहीं है। ऐसी दशा में यह मानने का पर्याप्त कारण है कि
उक्त अधिनियम की धारा-53 की उप -धारा (1) के अन्तर्गत यान का सार्वजनिक
स्थान पर संचालन जनता के लिये खतरा पैदा करेगा और यान, मोटरयान अधिनियम
तथा तत्संबंधी नियमावलियों के प्राविधानों की अपेक्षाओं को पूर्ण नहीं
करता है। एआरटीओ श्री सिंह ने बताया कि यदि 60 दिनांे के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार
कार्यवाही सम्बंधित यान के स्वामी द्वारा नही करायी जाती तो यह माना
जायेगा कि सम्बंधित यान के आगे संचालन हेतु इच्छुक नहीं है और उक्त
अधिनियम की धारा-53 की उप -धारा (1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए पंजीयन को निलंबित करने पर विचार किया जायेगा और निलंबन
यदि बिना किसी अवरोध के न्यूनतम 06 माह तक बना रहता है तो उक्त अधिनियम
की धारा-54 के अन्तर्गत पंजीयन निरस्त कर दिया जायेगा। श्री सिंह ने यह भी बताया कि यदि उपरोक्त प्रकार के किसी यान का स्वामी
उपरोक्त सार्वजनिक सूचना के सम्बंध में अपना प्रत्यावेदन, यदि प्रस्तुत
करना चाहें, तो इस सूचना की तिथि से 60 दिनों के अन्तर्गत पंजीयन अधिकारी
के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। यदि उपरोक्त निर्धारित समयान्तर्गत कोई
प्रत्यावेदन किसी यान के सम्बंध में प्राप्त नहीं होता है, तो नियमानुसार
सम्बंधित यान-स्वामियों के यान के पंजीयन के उपरोक्तानुसार निलंबित कर
दिया जायेगा जिसका उत्तरदायित्व यान के स्वामी का होगा।

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