बहराइच 16 अगस्त। कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ द्वारा नव सृजित तहसील पयागपुर के अनावासीय व आवासीय भवनों के निर्माण कार्य में गुणवत्ताहीन निर्माण सामग्री के प्रयोग तथा मानक के अनुसार निर्माण कार्य न कराये जाने की शिकायत का जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने कड़ा संज्ञान लेते हुए जनपद स्तरीय जाॅच कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अनावासीय (मंुख्य भवन) का निर्माण करने वाली फर्म मेसर्स तारा प्रसाद इन्फोटेक, प्रा.लि.,1/76 गोमती नगर विस्तार का पंजीकरण निरस्त करते हुए सम्बन्धित फर्म के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। जबकि आवासीय भवनों का निर्माण करने वाली फर्म मे. शुभम कान्सट्रक्शन एण्ड कन्सल्टेन्सी, 55 कौशलपुरी, गोमतीनगर लखनऊ के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। उल्लेखनीय है कि नव सृजित तहसील पयागपुर के अनावासीय व आवासीय भवनों के निर्माण कार्य के सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर जनपद स्तरीय समिति के सदस्यों उप जिलाधिकारी पयागपुर, अधि.अभि. लो.नि.वि. खण्ड-1, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी तथा खण्ड विकास अधिकारी पयागपुर द्वारा की गयी स्थलीय जाॅच में गुणवत्ताहीन निर्माण सामग्री के उपयोग के साथ साथ कार्य की धीमी गति इत्यादि कमियाॅ पाये जाने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर सम्बन्धित फर्मों के विरूद्ध 14 अगस्त 2018 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने की कार्यवाही की गयी है। नव सृजित तहसील पयागपुर के अनावासीय व आवासीय भवनों के निर्माण कार्य में पायी गयी कमियों के दृष्टिगत जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड, लखनऊ के परियोजना अभियन्ता को नोटिस जारी की गयी थी, जिसका उत्तर सम्बन्धित द्वारा प्राप्त करा दिया गया है जिसकी जाॅच अपर जिलाधिकारी बहराइच द्वारा की जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि अपर जिलाधिकारी की आख्या प्राप्त होने पर कार्यदायी संस्था के उत्तरदायित्वों को तय करते हुए तत्सम्बन्धित कार्रवाई की जायेगी।
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