Breaking News

आवश्यकता है “बेखौफ खबर” हिन्दी वेब न्यूज़ चैनल को रिपोटर्स और विज्ञापन प्रतिनिधियों की इच्छुक व्यक्ति जुड़ने के लिए सम्पर्क करे –Email : [email protected] , [email protected] whatsapp : 9451304748 * निःशुल्क ज्वाइनिंग शुरू * १- आपको मिलेगा खबरों को तुरंत लाइव करने के लिए user id /password * २- आपकी बेस्ट रिपोर्ट पर मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ३- आपकी रिपोर्ट पर दर्शक हिट्स के अनुसार भी मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ४- आपकी रिपोर्ट पर होगा आपका फोटो और नाम *५- विज्ञापन पर मिलेगा 50 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि *जल्द ही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी हमारी टीम की “स्पेशल रिपोर्ट”

Sunday, March 23, 2025 9:17:24 AM

वीडियो देखें

आज से बंद हुई यूपी में पॉलीथीन,चलाया जाएगा शहरों में पॉलीथीन के खिलाफ छापामारी अभियान

आज से बंद हुई यूपी में पॉलीथीन,चलाया जाएगा शहरों में पॉलीथीन के खिलाफ छापामारी अभियान

यूपी में 15 जुलाई, रविवार से 50 माइक्रोन तक की पतली पॉलीथीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. पहले चरण में शहरों में पॉलीथीन के खिलाफ छापामारी अभियान चलाया जाएगा. यूपी पॉलीथीन बैन करने वाला देश का 19वां राज्य बन गया है. लखनऊ प्रशासन ने whatsapp नंबर जारी कर लोगों से पॉलिथीन बेचने या इस्तेमाल की तस्वीरों को भेजने की अपील की है. ऐसा करने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी. यही नहीं, प्लास्टिक के कप, ग्लास के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है.उल्लंघन करने पर छह माह की सजा
प्रदेश में पॉलीथीन के निर्माण, बिक्री, भंडारण पर भी रोक लगा दी गई है. साथ ही, प्रतिबंधित पॉलीथीन बनाने और बेचने पर जुर्माना और सजा का प्रावधान किया गया है. 10 हजार से एक लाख रुपये तक का जुर्माना और छह माह तक की जेल भेजने का प्रावधान किया गया है.इस प्रतिबंध को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार छापामारी का अभियान चलाएगी. जिला प्रशासन, नगरीय निकाय, पुलिस और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीमें गठित की गई हैं.अखिलेश सरकार में भी लगा प्रतिबंध कारगर नहीं हुआ
गौरतलब है कि इसके पहले दिसंबर 2015 में अखिलेश सरकार ने सूबे में पॉलीथीन के कैरीबैग्स पर प्रतिबंध लगाया था. इसके लिए सरकार ने एन्वायर्नमेंट प्रटेक्शन ऐक्ट को भी मंजूरी दी थी. ऐक्ट में व्यवस्था थी कि अगर कोई प्रतिबंधित पॉलीथीन का इस्तेमाल करता पाया जाएगा तो उसे छह महीने की सजा और पांच लाख रुपये तक जुर्माना भुगतना पड़ सकता है.अधिनियम को पर्यावरण विभाग ने बनाया था और इसे लागू करने की जिम्मेदारी संयुक्त रूप से नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को दी गई थी. हालांकि ऐक्ट में प्रतिबंधित पॉलीथीन की मोटाई 20 माइक्रॉन या उससे कम रखी गई थी, जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रतिबंधित पॉलीथीन की मोटाई 50 माइक्रॉन या उससे कम तय की है.

व्हाट्सएप पर शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *