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Tuesday, March 25, 2025 3:09:33 PM

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पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 31 अगस्त तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं छात्र-छात्राएं

पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए 31 अगस्त तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं छात्र-छात्राएं

बहराइच 05 जुलाई। पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के समयान्तर्गत क्रियान्वयन के लिए कलेक्टेªट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने जनपद में संचालित समस्त हाईस्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज व उच्च/तकनीकी शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों/प्राचार्यों से कहा कि समय सारिणी में दी गयी समयावधि मा. उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये आदेशों के क्रम में निर्धारित की गयी है। इसलिए इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा समयवृद्धि किया जाना संभव नहीं हो सकेगा। सभी शिक्षण संस्थान समस्त सूचनाओं (संस्थान का समस्त विवरण, पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का प्रकार, पाठ्यक्रम की अवधि एवं सक्षम स्तर से निर्धारित फीस) को अपडेट करते हुए नोडल अधिकारी के डिजीटल सिग्नेचर से लाक करने की कार्यवाही अनिवार्य रूप से 30 जुलाई 2018 तक पूर्ण कर लें। जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने निर्देश दिया कि छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए आवश्यक अभिलेखों का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाय ताकि कोई भी पात्र छात्र योजना से वंचित न रह जाय। उन्होंने सभी शिक्षण संस्थाओं को निर्देश दिया कि ऐसे प्रयास करें कि आधार कार्ड मैच न होने के कारण कोई छात्र योजना से वंचित न हो। उन्होंने इस प्रकार की समस्या का समय रहते समाधान कराये जाने का निर्देश दिया। उन्होंने समस्त प्रधानाध्यापकों/प्रचार्यों को निर्देश दिया कि विद्यालय हेतु नामित नोडल का डिजिटल सिग्नेचर अवश्य बनवा लें। बैठक में मौजूद प्रधानाध्यापकों/प्रचार्यों द्वारा बताया गया आधार कार्ड व बैंक खाता न होने से बहुत से पात्र बच्चों को छात्रवृत्ति योजना का लाभ नहीं मिल पाता है। इस सम्बन्ध मंे जिलाधिकारी ने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिया कि लीड बैंक प्रबन्धक व आधार कार्ड जारी करने वाले एजेन्सी के प्रतिनिधि के साथ बैठक कर शिक्षण संस्थाओं के लिए रोस्टर निर्धारित किया जाय। जिलाधिकारी ने सभी शिक्षण संस्थाओं को निर्देश दिया कि पूर्वदशम/दशमोत्तर छात्रवृत्ति व शुल्क प्रतिपूर्ति योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करें ताकि सभी पात्र छात्रों को आच्छादित किया जा सके। बैठक के दौरान प्रधानाध्यापकों/प्रचार्यों द्वारा उठायी गयी समस्याओं का समाधान भी किया गया। जिला समाज कल्याण अधिकारी श्रीमती लवी मिश्रा ने कहा कि समस्त संस्थाएं अपने यहाॅ अध्ययनरत छात्रों को भली भांति यह अवगत करा दें कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम के प्रकार नियमित/स्ववित्त पोषित का चयन आवेदन-पत्र भरते समय सावधानीपूर्वक करें। सभी निजी संस्थाओं में पाठ्यक्रम का प्रकार केवल स्ववित्त पोषित होगा। उन्होंने बताया कि गलत पाठ्यक्रम या संस्था द्वारा लाक न किया गया पाठ्यक्रम/पाठ्यक्रम का प्रकार नियमित/स्ववित्त पोषित गलत चयन करने पर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति देय नहीं होगी। श्रीमती मिश्रा ने बताया कि संस्था की जिम्मेदारी होगी कि छात्र का डाटा फारवर्ड करते समय यह सुनिश्चित कर लेंगे कि पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का प्रकार सही-सही अंकित किया गया है तथा छात्र उसी वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वग, अल्पसंख्यक वर्ग) का है, जो आवेदन पत्र में प्रदर्शित हो रहा है। उन्होंने बताया कि गलत वर्ग के आवेदन पत्र को अग्रसारित करने पर संस्था की संलिप्तता मानते हुए कार्यवाही की जायेगी। श्रीमती मिश्रा ने बताया कि समस्त शिक्षण संस्थाएं छात्र का आवेदन आनलाइन प्राप्त करने से पूर्व छात्र का सम्पूर्ण विवरण हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट का रोल नम्बर, जाति/आय प्रमाण-पत्र का क्रमांक, छात्र द्वारा गत परीक्षा में प्राप्त अंकों का विवरण, वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने की न्यूनतम योग्यता, पाठ्यक्रम एवं पाठ्यक्रम का प्रकार, आय प्रमाण-पत्र में अंकित आय, बैंक शाखा का नाम, आईएफएस कोड एवं खाता संख्या, अनुमोदित वार्षिक शुल्क की धनराशि, छात्र द्वारा आवेदन-पत्र में अंकित की गयी कैटेगरी ािद की ठीक ढंग से परीक्षण करने के उपरान्त ही छात्र का आवेदन-पत्र अग्रसारित करेंगे। गलत अंकित आवेदन पत्रों के अग्रसारण पर संस्था की संलिप्तता मानते हुए कार्यवाही की जायेगी। बैठक के दौरान यह भी जानकारी दी गयी कि पूर्वदशम (कक्षा 9-10) तथा दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के लिए छात्र 01 जुलाई से 31 अगस्त 2018 तक आनलाइन आवेदन कर सकेंगे। जबकि शैक्षणिक संस्थान छात्र का आवेदन-पत्र 12 सितम्बर 2018 तक आनलाइन अग्रसारित कर सकेंगे। वर्ष 2018-19 से सभी छात्रों को अपने आवेदन-पत्र में आधार नम्बर (बैंक खाते में अंकन के साथ) तथा नवीनीकरण के छात्रों को आधार नम्बर के साथ-साथ एनरोलमेन्ट नम्बर भरना होगा। सभी संस्थानों को अपने यहाॅ अध्ययनरत छात्रों का आधार नम्बर अनिवार्य रूप से शिविर आयोजित कर बनवाना होगा। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी राहुल पाण्डेय, ज्वाइंट मजिस्टेªट प्रशिक्षु आईएएस प्रभाष कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक राजेन्द्र कुमार पाण्डेय सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी व विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापक व प्रचार्य मौजूद रहे।

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