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Saturday, February 8, 2025 2:02:41 AM

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मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य 01 सितम्बर से,31 अक्टूबर तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे दावे-आपत्ति

मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य 01 सितम्बर से,31 अक्टूबर तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे दावे-आपत्ति

बहराइच 07 जून। अर्हता तिथि 01 जनवरी 2019 के आधार पर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 01 सितम्बर 2018 को कर दिया जायेगा तथा 01 सितम्बर से 31 अक्टूबर 2018 तक दावे और आपत्तियाॅ प्राप्त की जायेगीं। आयोग द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार ग्राम सभा/स्थानीय निकायों और रेज़ीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन आदि की बैठकों में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों को पढ़े जाने और नामों के सत्यापन का कार्य 13 सितम्बर तथा 10 व 14  अक्टूबर 2018 को किया जायेगा। यह जानकारी देते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी माला श्रीवास्तव ने बताया कि मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्य के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के बूथ लेबिल एजेन्टों के साथ समस्त पदाभिहित स्थानों पर दावे और आपत्तियाॅ प्राप्त करने के लिए 09 व 23 सितम्बर तथा 07, 14 व 28 अक्टूबर 2018 विशेष अभियान तिथियाॅ होंगी।  
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अभियान के दौरान ही 01 सितम्बर से 31 अक्टूबर 2018 के मध्य डुप्लीकेट मतदाताओं के नामों को सूची से हटाये जाने की कार्यवाही भी की जायेगी। आयोग द्वारा निर्धारित समय सारिण के अनुसार आपत्ति एवं दावों के निस्तारण की कार्यवाही 10 नवम्बर 2018 तक पूर्ण कर ली जायेगी। जबकि पाण्डुलिपि के प्रकाशन का कार्य 31 दिसम्बर 2018 तक सम्पन्न कर 04 जनवरी 2019 को फोटोयुक्त मतदाता सूची का अन्तिम प्रकाशन कर दिया जायेगा।

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