बहराइच 02 जून। शहर के कलेक्टेªट सभागार में आयोजित जिला बाल संरक्षण समिति की एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का शुभारम्भ जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव द्वारा किया गया है। जिसमें बच्चों से सम्बन्धित मामलों जैसे बाल संरक्षण, अपराध मंे लिप्त बच्चे, बाल श्रम, बाल विवाह, बच्चों के साथ यौन शोषण, बाल तस्करी, बच्चों की गुमशुदगी, नवजात शिशुओं को परित्यक्त, दत्तक ग्रहण प्रक्रिया इत्यादि के सम्बन्ध मंे प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यशाला के दौरान देहात संस्था के प्रमुख/चाइल्ड लाइन जितेन्द्र चतुर्वेदी ने किशोर न्याय अधिनियम 2015 पाॅस्को एक्ट पर, उप मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी, श्रमायुक्त द्वारा बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 संशोधन 2016, बाल गृह गोण्डा के अधीक्षक उपेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा दत्तक ग्रहण विनियम 2017, यूनिसेफ के अनिल कुमार द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, विधि सह परिवीक्षाधिकारी हनुमन्त श्रीवास्तव, जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा विशेष किशोर पुलिस इकाई/किशोर न्याय बोर्ड तथा संरक्षण अधिकारी शिवका मौर्या द्वारा बाल कल्याण समिति पर जानकारी/प्रशिक्षण प्रदान किया गया।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी राम सुरेश वर्मा, उप जिलाधिकारीगण, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारीगण सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






