बहराइच। सरकार व आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम को लेकर कितनी भी सख्त क्यूँ न हो लेकिन जवाब देने वालों पर न ही इसका कोई डर है और न ही असर। और शायद यही कारण है की अदालतों की तरह आयोग में भी फाइलों का जखीरा बढ़ता जा रहा है। जिसका एक कारण अब आयोग में मामला पहुचने व उसकी सख्ती के बाद ही जवाबों का मिल पाना है। यहाँ भी कई मामलो की तरह एक बार फिर जो मामला उभर कर सामने आया है उसमे भी एक सामाजिक कार्यकर्त्ता द्वारा कुछ सूचनाये मांगी गई थी जो मामला ज्यादातर मामलों की तरह पहले पायदान से चढ़ते हुवे आयोग के दरवाजे तक जा पहुंचा जहाँ सुनवाई के दौरान आयोग द्वारा जिले के निवर्तमान नगर अधिकारी प्रमिल कुमार सिंह पर 25000/- का जुर्माना अधिरोपित करते हुवे वादी को 15 दिनों के अंदर सूचना उपलब्ध कराते हुवे निश्चित तिथि पर राज्य सूचनाआयोग पहुंचकर साच्छ्य प्रस्तुत करने को कहा। आयोग ने यह भी कहा कि यदि आयोग के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जाता है तो श्री सिंह के वेतन से अधिरोपित अर्थ दंड की वसूली करने के आदेश के साथ वाद निस्तारित कर दिया जायेगा।
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