बेलसर (गोण्डा) – आमजन को विधिक साक्षर होना अति आवश्यक है, यदि विधिक जानकारी का अभाव है तो न्याय पाने के लिए भटकना पड़ता है, उक्त बातें महाराजा देवी बक्स सिंह इंटर कालेजबेलसर में आयोजित विधिक साक्षरता शिविर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के सचिव एवं सिविल जज हरिराम ने कही। उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में भारत के सभी नागरिकों को न्याय सुनिश्चित किया गया है। गरीब एवं कमजोर वर्ग के लिए निःशुल्क न्याय की व्यवस्था की गई है। जरूरत मंद के लिए कानून सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन किया गया है। इस अवसर पर सचिव द्वारा नालसा द्वारा संचालित 11 योजनाओं के बारे में जागरूक किया गया। कार्यक्रम के आयोजक तहसीलदार तरबगंज श्याम कुमार ने राजस्व विभाग व सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर राजस्व विभाग के कर्मचारी, पीएलवी, जनप्रतिनिधिगण व अनेकों लोग मौजूद रहे।
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