बहराइच 10 मई। प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा पेराई सत्र 2018-19 के लिये जारी की गयी गन्ना सर्वेक्षण नीति में व्यवस्था दी गयी है कि गन्ना सर्वेक्षण कार्य को लेकर किसी प्रकार की समस्या आने पर गन्ना कृषक विभागीय टोल फ्री नम्बर 1800-121-3203 पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा नये समिति सदस्य बनने के लिए कृषक को पासपोर्ट साइज की तीन अदद फोटो, भू-अभिलेख (खतौनी की प्रति) एवं बैंक खाता नम्बर भी उपलब्ध कराना होगा। गन्ना सर्वेक्षण नीति में दी गयी व्यवस्था के तहत गन्ना कृषक को सर्वेक्षण के समय स्वतः प्रमाणित खतौनी की प्रति विभागीय सर्वे कर्मी के समक्ष अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा तथा अपने गन्ना क्षेत्रफल के संबंध में किसान को निर्धारित प्रारूप पर घोषणा पत्र भरकर देना होगा और मौके पर मौजूद भी रहना होगा।
प्रदेश के गन्ना एवं चीनी आयुक्त की ओर से जारी आदेश की जानकारी देते हुए जिला गन्ना अधिकारी राम किशन ने बताया कि गन्ना सर्वेक्षण के समय घोषणा पत्र नहीं भरने पर किसान का सट्टा संचालित नहीं होगा और गन्ना आपूर्ति की सुविधा भी अनुमन्य नहीं होगी। गन्ना सर्वेक्षण नीति में यह भी अनिवार्य किया गया है कि घोषणा पत्र के साथ अपनी पहचान के लिए गन्ना कृषक को आधार कार्ड देना होगा, आधार कार्ड न होने पर मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाईसेन्स अथवा बैंक पासबुक भी मान्य होंगे। गन्ना कृषक नयी/वारिस सदस्यता एवं उपज बढ़ोत्तरी के सम्बन्ध में सर्वेक्षण के समय भी आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे।
जिला गन्नाधिकारी श्री किशन ने बताया कि गन्ना कृषक हित के मद्देनज़र यह व्यवस्था भी दी गयी है कि गन्ना विकास परिषद के पदाधिकारी ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक टीमवार, तिथिवार, ग्रामवार गन्ना सर्वेक्षण कार्यक्रम का लीफलेट एवं पैम्पलेट के माध्यम से स्थानीय समाचार पत्रों व अन्य माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे तथा एसएमएस से भी किसानों को गन्ना सर्वेक्षण रोस्टर की ससमय सूचना देना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि गन्ना सर्वेक्षण के दौरान ग्राम स्तरीय गोष्ठियों का सघन आयोजन भी कराया जा रहा है तथा सर्वेक्षण प्रभारी का नाम एवं मोबाइल नम्बर भी सम्बन्धित चीनी मिल के वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जायेगा ताकि गन्ना किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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