बहराइच 02 मई। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योग स्थापना करने के इच्छुक बेरोज़गार नव-युवक व नव-युवतियाॅ 15 मई 2018 तक जिला ग्रामोद्योग अधिकारी बहराइच के कार्यालय में अपने आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय टास्क फोर्स समिति द्वारा साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा। साक्षात्कार के माध्यम से चयनित लाभार्थियों की ऋण पत्रावलियाॅ बैंकों को भेजकर अधिकतम रू. 10 लाख तक के प्रोजेक्ट का वित्तपोषण कराया जायेगा। इकाई के कार्यरत होने पर 05 वर्ष तक सामान्य जाति के लाभार्थियों को 04 प्रतिशत वार्षिक ब्याज तथा शेष सभी जातियों व महिलाओं को ब्याज उपादान की पूर्ण सुविधा शासन द्वारा वहन किया जायेगा। यह जानकारी देते हुए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आर.एस. श्रीवास्तव ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजनान्तर्गत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के लोग आवेदन कर सकते हैं। लाभार्थियों के चयन में विकलांग, भूतपूर्व सैनिकों, आईटीआई पालिटेक्निक, ग्रामोद्योग विषय के साथ 10$2 उत्तीर्ण, कौशल सुधार प्रशिक्षण तथा ग्राम स्वरोज़गार अन्तर्गत चयनित ग्रामों के आवेदकों को वरीयता प्रदान की जायेगी। उन्होंने बताया कि ऐसे आवेदक जो कि अपने गाॅवों में उद्योग लगा कर स्वावलम्बी बनना चाहते हैं वे आवेदन-पत्र का प्रारूप तथा उद्योगों की सूची कार्यालय से प्राप्त कर स्वयं अथवा डाक द्वारा भरे हुए आवेदन-पत्र 15 मई 2018 तक उनके कार्यालय को प्राप्त करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि साक्षात्कार की सूचना आवेदन-पत्र में अंकित मोबाइल नम्बर व समाचार-पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी।
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