जिले के न्यायालयों में अब वाद दायर करने पर अधिवक्ताओं और पक्षकारों को अपना मोबाइल नंबर और ई-मेल अंकित करनी होगी। पूर्व में लंबित चल रहे वादों पर सुनवाई के दौरान मोबाइल और ई-मेल अंकित की जाएगी। जिला न्यायाधीश ने सभी न्यायिक अधिकारियों को आदेश का अनुपालन करने के लिए कहा है। दरअसल, न्यायालयों में वाद दायर करने के दौरान अधिवक्ता और पक्षकार अपना मोबाइल नंबर नहीं देते हैं। इसके चलते सुनवाई के दौरान पक्षकारों और अधिवक्ता की अनुपस्थिति की स्थिति की जानकारी नहीं मिलती है। साथ ही कोई संपर्क नहीं हो पाता। इसके चलते वादों पर अगली तिथि तय कर दी जाती है। इस समस्या को दूर करने और संपर्क मजबूत करने के लिए जिला न्यायाधीश ने आदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि हर नए वाद पर अधिवक्ता और पक्षकार का मोबाइल नंबर ई-मेल अंकित किया जाएगा। साथ ही पूर्व से लंबित चल रहे वादों पर भी यही प्रक्रिया की जाएगी। उन्होंने कलक्ट्रेट बार एसोसिएशन को भी आदेश का अनुपालन करने के लिए कहा है। साथ ही न्यायिक अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






