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Sunday, May 11, 2025 10:21:21 AM

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सड़क के किनारे भवन निर्माण सामग्री अवशेष रखने पर हो सकता है 50 हज़ार का जुर्माना

सड़क के किनारे भवन निर्माण सामग्री अवशेष रखने पर हो सकता है 50 हज़ार का जुर्माना

नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2017 प्रभावी
बहराइच 25 अप्रैल। नगर पालिका परिषद, बहराइच अन्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा स्वच्छता उपविधि, 2017 दिनांक 21 अप्रैल 2018 से प्रभावी हो गयी है। जिसके अन्तर्गत सभी अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता से वसूली जाने वाली फीस का निर्धारण कर दिया गया। नगर पालिका परिषद बहराइच के सम्पूर्ण क्षेत्रान्तर्गत प्रभावी होने वाली उपविधि में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवासीय भवन (प्रतिपरिवार) से रू. 30=00, व्यावसायिक भवन प्रत्येक दुकान, जलपान, रेस्टोरेन्ट से रू. 100=00, व्यावसायिक भवन प्रत्येक काम्पलेक्स, होटल, फैक्ट्री, अर्द्धसरकारी संस्थान से रू. 500=00, व्यावसायिक भवन चिकित्ससीय क्लीनिक से रू. 1,000=00, व्यावसायिक भवन नर्सिंग होम से रू. 2,500=00 प्रतिमाह की दर से तथा 100 व्यक्ति से वाले आयोजनों एवं समारोहों पर रू. 5=00 प्रति व्यक्ति की दर से अपशिष्ट उत्पन्नकर्ता से फीस वसूल की जायेगी। इसी प्रकार अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए वार्षिक शुल्क का भी निर्धारण कर दिया गया है। मछली फुटकर बिक्री के लिए रू. 300=00 व थोक बिक्री के लिए रू. 500=00, फल, सब्ज़ी, अण्डा फुटकर बिक्री के लिए रू. 300=00 व थोक बिक्री के लिए रू. 1,000=00 तथा मुर्गा, बकरा, भैंस-भैंसा की बिक्री के लिए रू. 1,000=00 वार्षिक शुल्क वसूल किया जायेगा। उपविधि में दी गयी व्यवस्था के अनुसार सड़क के किनारे भवन निर्माण सामग्री अवशेष रखने पर रू. 50,000=00 का आर्थिक दण्ड वूसल किया जायेगा। उपविधि में दी गयी व्यवस्था के अनुसार उक्त धाराओं का उल्लंघन अपराध माना जायेगा। जिसके लिए रू. 5,000=00 दण्ड का प्राविधान किया गया है। जो प्र्रथम दोष सिद्धि के दिनांक के पश्चात प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिसमें अपराधी द्वारा अपराध किया जाना सिद्ध है, रू. 50.00 तक होगा। जुर्माना लगाये जाने का अधिकार ई.ओ. न.पा.परि. बहराइच में निहित होगा तथा वसूली नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अध्याय-6 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत की जायेगी। उपविधि में दी गयी व्यवस्था के अनुसार नगर पालिका सीमा के अन्दर खुले में शौच करने वाले व्यक्तियों से रू. 500=00 तथा खुले में पेशाब करने वाले व्यक्तियों पर रू. 100=00 जुर्माना वसूला जायेगा। जिसकी अदायगी सम्बन्धित व्यक्ति को तुरन्त करनी होगी। उपविधि के अनुसार अपशिष्ट उत्पन्नकर्ताओं का कर्तवय होगा कि वे अपशिष्ट के पृथक्कृत और पृथक शाखाओं अर्थात जैव निम्नीकरण योग्य और घरेलू परिसंकटमय अपशिष्ट के तीन अलग अलग डिब्बों में भण्डारित करेंगे और समय-समय पर स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा निर्देश या अधिसूचना के अनुसार पृथक किये गये अपशिष्टों को प्राधिकृत अपशिष्ट चुनने वालों या अपशिष्ट संग्रहकर्ताओं को सौंपेगे। स्वास्थ्यकर अपशिष्टों जैसे डायपरों, पैडों आदि इन उत्पादों के निर्माताओं या ब्राण्ड स्वामियों द्वारा उपलब्ध या अजैविक निम्नीकरण अपशिष्ट के लिए डिब्बे में उसे डालेंगे। संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट को पृथक रूप से अपने की परिसर में पृथक भण्डारित करना होगा तथा संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट नियम 2016 के अनुसार निपटान करना होगा। अपने परिसर से उत्पन्न कृषि उद्यान अपशिष्ट और उद्यान अपशिष्टों को भी अपने परिसर में ही पृथक रूप से भण्डारित करना होगा और समय-समय पर स्थानीय निकाय के निर्देशानुसार निपटान सुनिश्चित करना होगा। कोई अपशिष्ट जनित्र उसके द्वारा उत्पन्न अपशिष्ट को गली, खुले सार्वजनिक स्थानों, नाली या जलाशयों में न फेंकेगा, न जलायेगा और गाड़ेगा। कोई भी व्यक्ति अग्रिम रूप से कम से कम तीन कार्य दिवस पूर्व स्थानीय निकाय को सूचित किये बिना किसी गैर अनुज्ञप्ति वाले स्थान पर एक सौ व्यक्तियों से अधिक का ऐसा कोई आयोजन या समारोह आयोजित नहीं करेगा। ऐसा व्यक्ति या ऐसे आयोजन का आयोजक स्रोत पर अपशिष्ट के पृथककरण की व्यवस्था करेगा और पृथक्कृत अपशिष्ट को स्थानीय निकाय द्वारा अभिहित अपशिष्ट चुनने वाले को या अपशिष्ट संग्रहण अभिकरण को सौंपेगा। प्रत्येक मार्ग विक्रेता, अपने कार्यकलाप के दौरान उत्पन्न अपशिष्ट जैसा कि खाद्य अपशिष्ट प्रयोज्य (डिस्पोज़ल) प्लेटों, कपों, डिब्बों, रैपरों, नारियलों के छिलके, शेष बचे भोजन, सब्ज़ियों फलों आदि के लिए उपयुक्त पात्र रखेगाऔर ऐसे अपशिष्ट को स्थानीय प्राधिकरण द्वारा यथा अपशिष्ट भंडारण डिपो या पात्र या वाहन में डालेगा।

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