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Sunday, May 11, 2025 12:14:50 AM

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लहरपुर में अतिक्रमण हटाने की नीति न नियत

लहरपुर में अतिक्रमण हटाने की नीति न नियत

लहरपुर नगर के प्रमुख मार्गो पर अतिक्रमण से निजात दिलाने के लिए पालिका और प्रशासन अभियान चलाता है। मगर उसमें न मानक हैं और न ही कोई नीति है। जब जहां से मन हुआ, अतिक्रमण हटाया और जहां मन हुआ, छोड़ दिया। अतिक्रमण हटाओ अभियान पर दुकानदारों ने सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि अभियान में भेदभाव बरता जाता है। दरअसल अतिक्रमण हटाओ अभियान की न कोई नीति है और न ही नीयत। दुकानदारों का आरोप है कि एक ही मार्ग पर अतिक्रमण के लिए अलग-अलग मानक बनाए जाते हैं। रसूखदारों के लिए कोई मानक नहीं हैं। कमजोर लोगों के लिए नियम-कायदे तय हो जाते हैं। यही कारण है कि छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न होता है, लेकिन बड़े बच जाते हैं। लहरपुर में कहीं सड़क पर काफी जद में अतिक्रमण हटाया, तो कहीं लापरवाही बरती गई। लोक निर्माण विभाग के मानक के अनुसार लहरपुर गौरिया या यूं कह ले तंबौर रोड व बिसवां व सीतापुर जाने वाले मार्ग पर सड़क के बीच से जितना मानक हो उतनी फीट तक अतिक्रमण न हो। मानक के अनुसार ही उस जगह पर तार या बाउंड्री कर दी जाए या फिर
अतिक्रमण अभियान को सफल बनाने के लिए प्रशासन को पहले व्यापारिक संगठनों के साथ बैठकर मानक निर्धारण करना चाहिए। उसी के आधार पर अभियान चलाया जाए, तो प्रशासन को अतिक्रमण हटाने में सफलता मिल सकती है। प्रशासन
बिना नीति बनाए प्रशासन द्वारा बार-बार अतिक्रमण अभियान चलाने से छोटे दुकानदार, खोखे, खोमचे वाले उजड़ जाते हैं। अभियान के दौरान बिना किसी भेदभाव के साथ जो भी निर्माण व दुकान अतिक्रमण की जद में आए, उसे बल प्रयोग कर हटा दिया जाए। जिससे लोग प्रशासन पर आरोप न लगा सकें। हर बार अभियान मज़ाशाह से तंबौर रोड पर एक छोर से शुरू कर प्रमुख बाजारों तक आने पर समाप्त हो जाता है। इससे प्रशासन को दुकानदारों के विरोध का सामना करना पड़ता है। अतिक्रमण करने वाले पर प्रशासन द्वारा जुर्माना करने का नियम बनाया जाए। दोबारा अतिक्रमण करने पर हर बार जुर्माना बढ़ा दिया जाए। ऐसा करने से लोग अतिक्रमण करने से बचेंगे। नगर पालिका क्षेत्र में नाले पर अस्थाई जाल लगाने की छूट प्रशासन द्वारा दी जाए। इससे दुकानदारों द्वारा फुटपाथ पर अतिक्रमण नहीं किया जा सकेगा। प्रशासन के एक मानक एक नीति के आधार पर अतिक्रमण अभियान चलाने पर किसी भी दुकानदार को अभियान के खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस सड़क पर जो नियम हैं, उन्हीं के मुताबिक अतिक्रमण अभियान चलाया जाये इसमें किसी तरह का भेदभाव किए जाने का आरोप प्रशासन पर नही लगेगा

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