बहराइच 08 अप्रैल। निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा प्रदेश में दिव्यांगता निवारण, बचाव, उपचार, पुनर्वास योजना के अन्तर्गत अनुदान के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं से 20 अप्रैल 2018 तक प्रस्ताव आमंत्रित किये गये हैं। यह जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी ए.के. गौतम ने बताया कि जनपद की ऐसी संस्थाएं जो निःशक्तजन अधिनियम 1995 के अन्तर्गत 02 वर्ष से अधिक समय से पंजीकृत हैं एवं दिव्यांगता के क्षेत्र में कार्य कर रही है, अपना प्रस्ताव 18 अप्रैल 2018 तक जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी बहराइच के कार्यालय को प्राप्त करा सकते हैं। प्रस्ताव के साथ सम्बन्धित संस्थाओं को विगत 02 वर्षो की आडिट रिपोर्ट व संस्था की प्रगति रिपोर्ट के साथ-साथ प्रचार-प्रसार की कार्ययोजना एवं बजट आदि अभिलेख भी प्रस्तुत करना होगा। श्री गौतम ने बताया कि निर्धारित समय सीमा के उपरान्त प्राप्त हुए प्रस्तावों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






