बहराइच 07 अप्रैल। वर्तमान समय में स्नातक एवं परास्नातक महाविद्यालयों व अन्य शिक्षण संस्थाओं द्वारा आयोजित परीक्षाओं, डा. भीमराव रामजी आम्बेडकर जन्म दिवस, बुद्ध पूर्णिमा, महर्षि कश्यप एवं महाराज गुहा जयन्ती, परशुराम जयन्ती एवं शबे-बारात इत्यादि त्यौहारों तथा आये दिन विभिन्न संगठनों द्वारा धरना/प्रदर्शन आदि आयोजनों के मद्देनज़र जनपद बहराइच के समस्त सीमा क्षेत्र में विधि व्यवस्था एवं लोक परिशान्ति सहित लोक व्यवस्था व जनसुरक्षा कायम रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्टेªट राम सुरेश वर्मा द्वारा दं.प्र.संहिता, 1973 की धारा-144 के अन्तर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। अपर जिला मजिस्टेªट राम सुरेश वर्मा द्वारा जारी आदेश के समस्त 16 प्रस्तर 06 अप्रैल से 31 मई 2018 तक जनपद बहराइच के सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में निवास करने वाले तथा जनपद की सीमा में प्रवेश करने वाले समस्त व्यक्तियों पर प्रभावी रहेगा। इन आदेशों का अथवा इनके किसी भी अंश का उल्लंघन भारतीय दण्ड संहिता की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा। अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश को विशेष परिस्थितियों में संशोधित, परिवर्तित अथवा समाप्त किया जा सकता है। अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के प्रभावी होने की तिथि से जनपद में समस्त उप जिला मजिस्टेªट के स्तर से पूर्व निर्गत निषेधाज्ञा (धारा 144) निष्प्रभावी (निरस्त) माने जायेंगे।
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