सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) ने भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) के परामर्श से वित्तीय वर्ष (एफवाई) 2023-24 के लिए मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम और देयता नियमों का प्रस्ताव करते हुए 14.06.2023 को एक अधिसूचना का मसौदा जीएसआर 441 (ई) जारी किया है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) मोटर वाहन (एमवी) अधिनियम, 1988 की धारा 147 के अनुरूप, समय-समय पर मोटर थर्ड पार्टी बीमा के लिए आधार प्रीमियम दरों को निर्धारित करता है। उपरोक्त नियमों में वाहनों के विभिन्न वर्गों के लिए असीमित देयता के लिए थर्ड पार्टी बीमा के लिए आधार प्रीमियम प्रस्तावित किया गया है।
उपरोक्त नियमों में प्रीमियम में निम्नलिखित छूट की अनुमति देने का भी प्रस्ताव है:
• शैक्षणिक संस्थानों की बसों के लिए 15 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव किया गया है।
• विंटेज कार के रूप में पंजीकृत निजी कार के लिए 50 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव किया गया है।
• इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 15 प्रतिशत और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 7.5 प्रतिशत की छूट का प्रस्ताव किया गया है।
इसके अतिरिक्त, तिपहिया यात्री वाहनों के लिए आधार प्रीमियम दर में लगभग 6.5 प्रतिशत की कमी का प्रस्ताव किया गया है। तीस दिनों की अवधि के भीतर सभी हितधारकों से टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं।
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