बहराइच 07 जुलाई। उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान द्वारा संचालित साहित्यकार कल्याण कोष योजना तथा प्रकाशन अनुदान योजना के लिए आर्थिक रूप से विपन्न साहित्यकार एवं रचनाकार प्राविधानित नियमावली के अनुसार 09 अगस्त 2019 तक निदेशक, उ.प्र. हिन्दी संस्थान, राजर्षि पुरूषोत्तमदास टण्डन हिन्दी भवन,6-महात्मागाॅधी मार्ग, हज़रतगंज, लखनऊ-226001 को सीधे प्रेषित कर सकते हैं योजनाओं का विस्तृत विवरण एवं प्रार्थना पत्र का प्रारूप हिन्दी संस्थान की वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लू डाट यूपीएचआईएनडीआईएसएएनएसटीएचएएन डाट इन से प्राप्त किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश हिन्दी संस्थान के निदेशक शिशिर के पत्र के हवाले से जानकारी देते हुए जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने बताया कि साहित्यकार कल्याण कोष योजना अन्तर्गत विषम आर्थिक स्थिति ग्रस्त या रूग्ण ऐसे साहित्यकारों जिनकी वार्षिक आय (समस्त स्रोतों से) रू. 5.00 लाख से अधिक नहीं है उन्हें अधिकतम रू. 50,000=00 (रू. पचास हज़ार) अनावर्तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार प्रकाशन अनुदान योजना के तहत ऐसे रचनाकारों को जिनकी वार्षिक आय (समस्त स्रोतों से) रू. 5.00 लाख से अधिक नहीं है। कुल प्रकाशन पर होने वाले व्यय का तीन चैथाई भाग, जो रू. 30,000=00 (रू. तीस हज़ार) से अधिक नहीं होगा, उनकी पाण्डुलिपि के मुद्रण/प्रकाशन के लिए प्रकाशन अनुदान प्रदान किया जाता है।
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