बहराइच 22 जून। उ.प्र. सरकार द्वारा कृषि में प्रशिक्षित युवाओं की सेवाओं का उपयोग करने हेतु प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलम्बन (एग्रीजेक्शन) योजना का संचालन किया जा रहा है। योजनान्तर्गत जनपद के 14 विकास खण्डो में एक-एक तथा शहरी क्षेत्र में 02 (बहराइच व नानपारा 01-01) कुल 16 कृषि केन्द्र स्थापित किये जाने है। जिसके लिए जनपद में निवास करने वाले कृषि स्नातक/कृषि व्यवसाय प्रबन्धन स्नातक/कृषि से सम्बद्ध विषयों पर स्नातक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी जिनकी आयु 40 वर्ष से अधिक न हो अर्ह होगें। अनुसूचित जाति/जनजाति/महिलाओं को 05 वर्ष की आयु में अधिकतम छूट है। उक्त आयु सीमा तक वरिष्ठतम अभ्यर्थी को वरीयता प्रदान की जायेगी। यह जानकारी देते हुए उप निदेशक कृषि डा. आर.के. सिंह ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी अपनी शैक्षिक योग्यता एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्वाप्रमाणित प्रतियों सहित अपना आवेदन पत्र 10 जुलाई 2019 तक उप कृषि निदेशक, बहराइच के कार्यालय में पंजीकृत डाक से अथवा सीधे प्राप्त करा सकते हैं। डा. सिंह ने बताया कि आवेदन-पत्र का प्रारूप तथा योजना के सम्बन्ध में अन्य जानकारी उनके कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने बताया कि 10 जुलाई 2019 के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






