बहराइच 16 जून। उप जिलाधिकारी सदर कीर्ति प्रकाश भारती ने बताया कि खाद्यान्न वितरण कार्य की समीक्षा के दौरान यह पाये जाने पर की तहसील सदर अन्तर्गत ब्लाक चित्तौरा व रिसिया के 06 कोटेदारों ने अपनी दुकान से सम्बद्ध कुल कार्ड धारकों के सापेक्ष 40 प्रतिशत से अधिक कार्ड धारकों को खाद्यान का वितरण प्राक्सी आधार पर किया गया है। जबकि शासन के निर्देशानुसार ई-पास मशीन के माध्यम से बायोमैट्रिक पद्धति से खाद्यान्न इत्यादि का वितरण किया जाना है। श्री भारती ने बताया कि खाद्यान्न वितरण कार्य में शासनादेशों की अवहेलना करने पर विकास खण्ड चित्तौरा अन्तर्गत उचित दर विक्रेता मकसूद अली ग्राम पंचायत बहादुरगंज, चन्द्रशेखर ग्रा.पं. धर्मनपुर (सम्बद्ध धर्मनपुर द्वितीय), खलील खाॅ ग्रा.पं. बरई बिलासा, रोहित कुमार ग्रा.पं. मोहम्मदनगर व राम फेरन यादव ग्रा.पं. शेखवापुर तथा ब्लाक रिसिया के कोटेदार अनीस अहमद ग्रा.पं. रायपुर कबूला की प्रतिभूति धनराशि रू. 5,000=00 प्रति कोटेदार की दर से शासन के पक्ष में ज़ब्त कर ली गयी है। साथ ही सचेत किया गया है कि यदि भविष्य में पुनरावृत्ति पायी जाती है तो दुकान के अनुबन्ध पत्र के निलम्बन/निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।
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