बहराइच 10 जून। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी बहराइच शम्भु कुमार ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा व्यय अनुवीक्षण के सम्बन्ध में जारी किये गये दिशा निर्देशों के क्रम में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 अन्तर्गत 56-बहराइच (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखा को अन्तिम रूप से दर्ज करने की तिथि 22 जून 2019 निर्धारित की गयी है। अन्तिम लेखा दर्ज करने की प्रकिया के लिए समस्त अभ्यर्थियों/निर्वाचन अभिकर्ताओं के लिए 13 जून 2019 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से एक दिवसीय फेसिलिटेशन कार्यक्रम कलेक्ट्रेट सभागार में तथा 18 जून 2019 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में ही लेखा समाधान बैठक का आयोजन किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा-77 (1) के अनुसार लोकसभा के प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए उनके नामांकन की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख (जिसमें दोनों ही तिथियां सम्मलित हांे) के मध्य उनके द्वारा या उनके निर्वाचन एजेण्ट द्वारा उपगत या प्राधिकृत किये गये सभी व्ययों का पृथक एवं सही लेखा रखना अनिवार्य है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 78 के अनुसार निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्वाचनों के परिणाम घोषित होने के 30 दिन के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी के पास अपने व्यय के लेखों की सही प्रतिलिपि दाखिल करनी होती है। जिलाधिकारी श्री कुमार ने मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के अध्यक्ष/मंत्री एवं 56-बहराइच (अ.जा.) संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के समस्त प्रत्याशियों से अपेक्षा की है कि 13 जून 2019 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से आयोजित एक दिवसीय फेसिलिटेशन कार्यक्रम तथा 18 जून 2019 को पूर्वान्ह 11ः00 बजे से लेखा समाधान के लिए कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में प्रतिभाग करें तथा निर्वाचन व्यय का अन्तिम लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी एवं व्यय प्रेक्षक की समीक्षा के निर्धारित तिथि 22 जून 2019 तक कोषागार कार्यालय बहराइच से अनिवार्य रूप से जांच कराकर निर्वाचन कार्यालय में जमा कर प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लें।
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