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Thursday, April 24, 2025 4:36:36 PM

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सफल आयोजन के लिए प्रभारी जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न,राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई

सफल आयोजन के लिए प्रभारी जनपद न्यायाधीश की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न,राष्ट्रीय लोक अदालत 13 जुलाई

बहराइच 31 मई। उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश उपेन्द्र कुमार के कुशल नेतृत्व एवं मार्ग निर्देशन में 13 जुलाई 2019 को प्रातः 10ः00 बजे से अपरान्ह 04ः00 बजे तक सिविल कोर्ट परिसर, बहराइच में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाये जाने के उद्देश्य से सिविल कोर्ट सभागार में प्रभारी जनपद न्यायाधीश मदनपाल सिंह की अध्यक्षता में प्री-ट्रायल मीटिंग का आयोजन किया गया जिसमें मोटर दुर्घटना प्रतिकर से जुड़े वादांे को राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन तिथि से पूर्व ही सुलह की स्थिति में लाये जाने हेतु चर्चा एवं आवश्यक कार्यवाही की गयी। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी, नोडल अधिकारी लोक अदालत अमित कुमार पाण्डेय ने बताया कि आगामी 13 जुलाई 2019 को आयोजित वाले राष्ट्रीय लोक अदालत की भव्य सफलता सुनिश्चित किये जाने हेतु 01 जुलाई 2019 को समस्त उपजिलाधिकारियों, तहसीलदारों, नोडल पुलिस व नोडल जिला प्रशासन, 02 जुलाई 2019 को अपरान्ह 04ः30 बजे से बैंक अधिकारियों तथा दिनांक 10 जुलाई 2019 को अपरान्ह 02ः00 बजे से अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की जायेगी। बैठक का संचालन करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बहराइच के सचिव नवनीत कुमार भारती ने 13 जुलाई 2019 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत का व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने पर विशेष बल दिया। उन्होंने कहा कि आयोजन का अधिकाधिक प्रचार-प्रसार होने से ही अधिक से अधिक संख्या में वादों का निस्तारण कराकर वादकारी जनता को राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ प्रदान किया जा सकता है। श्री भारती ने बताया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आयोजित होने वाली लोक अदालत में लम्बित आपराधिक शमनीय वाद, धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, याचिकाएं, वैवाहिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित), सर्विस में वेतन सम्बन्धित विवाद, सेवानिवृत्तिक लाभों से सम्बन्धित विवाद, अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद) तथा प्रीलीटीगेशन धारा 138 पराक्रम्य लिखित अधिनियम, बैंक वसूली, टेलीफोन बिल्स प्रकरणों, श्रम विवादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद, अन्य अपराधिक शमनीय वाद, वैवाहिक व अन्य सिविल वादों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण किया जायेगा। इस अवसर पर द्वितीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश बहराइच सुनील कुमार मिश्रा, तृतीय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश चन्द द्वितीय, चतुर्थ अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चन्द्र सप्तम, पंचम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार षष्टम, सप्तम् अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश जैनेन्द्र कुमार पाण्डेय, अष्टम अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र सचान, अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/एफटीसी-द्वितीय जितेन्द्र कुमार द्विवेदी सहित अन्य न्यायिक अधिकारी, अधिवक्तागण एवं लाभार्थी वादकारीगण मौजूद रहे।

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