बहराइच 05 अप्रैल। जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने जनपद के समस्त कार्यालयाध्यक्षों को निर्देश दिया है कि तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन-विपणन आपूर्ति एवं विवरण को प्रतिबन्धित करने के लिए वर्ष 2003 में जारी किये गये ‘‘कोटपा अधिनियम 2003’’ का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करवायें तथा यलो लाइन कैैम्पेन कराते हुए अपने कार्यालय/परिसर को तम्बाकू मुक्त करायें तथा जनपद को तम्बाकू मुक्त घोषित कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया है कि कार्यालय परिसर में यलो लाइन/वाल राइटिंग कराते हुए तम्बाकू मुक्त परिसर का घोषणा पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय, बहराइच को प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने बताया कि कि अधिनियम के समुचित क्रियान्वयन हेतु जनपद के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों में सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतया प्रतिबन्धित किए जाने हेतु तम्बाकू मसाला/गुटखा, धू्रमपान/इत्यादि का प्रयोग निषिद्व करते हुए शासकीय कार्यालयों/विद्यालयों/ अस्पतालों के परिसर में अधिकारियों/कर्मचारियों/आगन्तुकों के तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पाद के प्रयोग को प्रतिबन्धित एवं दण्डात्मक प्राविधान किये जाने के निर्देश दिये हैं।
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