बहराइच 06 फरवरी। दुधवा टाईगर रिज़र्व के मुख्य वन संरक्षक एवं फील्ड डायरेक्टर रमेश कुमार पाण्डेय ने बताया कि गोल्फर और शूटर ज्योति रंधावा को मा. उच्च न्यायालय से ज़मानत याचिका पर कोई राहत नहीं मिली। श्री पाण्डेय ने बताया कि मा. उच्च न्यायालय इलाहाबाद, लखनऊ बेंच 06 फरवरी को मामले की सुनवाई हुई। उन्होंने बताया कि इसके पूर्व मा. उच्च न्यायालय द्वारा दुधवा प्रशासन से इन्स्ट्रक्शन माँगे गये थे जो 05 फरवरी 2019 को दुधवा प्रशासन द्वारा दाखिल कर दिये गये थे।
एफ.डी. श्री पाण्डेय ने बताया कि 06 फरवरी को सुनवाई के दौरान मा. न्यायमूर्ति मोहम्मद फैयाज आलम खान ने सुनवायी के दौरान विभाग की तरफ से पेश की गयी सबल पैरवी और बैलिस्टिक रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जमानत अगली तारीख तक टाल दी और विभाग को 15 फरवरी तक डिटेल ऐफिडेविट फाइल करने को कहा।
उल्लेखनीय है कि गोल्फर रंधावा 26 दिसम्बर 2018 को कतर्नियाघाट के मोतीपुर रेंज में जंगल के भीतर विदेशी टेलिस्कोप युक्त बंदूक, वन्य जीव की खाल और मारे गए जंगली मुर्गा के साथ इसुजू वाहन सहित अपने सहयोगी महेश बिराजदर के साथ गिरफ्तार किए गए थे। श्री पाण्डेय ने बताया कि दुधवा प्रशासन द्वारा किए गए वैज्ञानिक और फोरेंसिक अन्वेषण विशेषकर वन्य जीवों की डबल्यूआईआई तथा आईवीआरआई से करायी गयी डीएनए जाँच, बंदूक की बलिस्टिक रिपोर्ट और जब्त बंदूक की बदली हुयी नली के खुलासा करने से गोल्फर रंधावा को विभिन्न न्यायालयों से अब तक कोई राहत नहीं मिल सकी है। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा मामले की सबल पैरवी की जा रही है। एफ.डी. श्री पाण्डेय ने बताया कि मा. उच्च न्यायालय में विभाग की तरफ से अडिशनल गवर्न्मेंट एडवोकेट शिवनाथ तिलहरी द्वारा पैरवी की गयी।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






