त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों को नाम वापसी के लिए निर्वाचन अधिकारी के समक्ष लिखित सूचना देनी होगी। वह स्वयं अपने प्रस्तावक के माध्यम से सूचना दे सकते हैं हस्ताक्षर से मिलान होने पर एवं संतुष्ट होने पर ही नाम वापसी संभव होगी।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत सदस्य पर चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी को नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद यदि नामांकन वापस लेने की स्थिति बनती है तो उसके लिए उसे प्रार्थना पत्र लिखकर अपना हस्ताक्षर कर निर्वाचन अधिकारी को देना होगा। प्रत्याशी वहां पहुंचने में असमर्थ है तो अपने प्रस्ताव के माध्यम से नाम वापसी का प्रार्थना पत्र दे सकता है। शर्त यह है कि उस पर हस्ताक्षर भी प्रत्याशी द्वारा ही होना चाहिए। ऐसा ना होने पर नाम वापसी नहीं हो सकेगी। ऐसा न होने पर वापसी को लेकर उम्मीदवारों को विशेष सतर्कता दिखानी होगी।
पंचस्थानीय चुनाव कार्यालय के प्रभारी धनंजय कुमार दुबे ने बताया कि नाम वापसी के लिए जो मानक निर्धारित की गई है उसका पालन करके नाम वापस लिया जा सकता है। उम्मीदवार इस पर विशेष ध्यान दें। उम्मीदवार की अनुपस्थिति पर रखनी होगी विशेष सावधानी नाम वापसी के लिए यदि उम्मीदवार स्वयं उपस्थित ना हो तो निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। प्रार्थना पत्र पर दर्ज हस्ताक्षर कर प्रत्याशी के हस्ताक्षर से मिलान करना होगा। प्रार्थना पत्र के साथ नामांकन पत्र प्रस्तुत करने के समय दी गई रसीद को भी मांगना होगा।
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