अनिवार्य एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के तहत गैर सहायता निजी विद्यालयों में प्रवेश का दूसरा चरण 1 अप्रैल से प्रारंभ होगा। निर्धन वर्ग के लोग अपने बच्चों को प्रवेश दिलाने के लिए 23 अप्रैल तक ऑन लाइन आवेदन कर सकेंगे 5 मई तक प्रवेश विद्यालयों में कराए जाने की प्रक्रिया को पूरा करना होगा।
शैक्षिक सत्र 2021-22 से दुर्बल वर्ग व अलाभित समूह के बच्चों का बेसिक शिक्षा विभाग, सीबीएसई, आईसीएसई के पूर्व प्राथमिक तथा कक्षा 1 से प्रवेश कराए जाने का जो कार्यकाल निर्धारित किया गया है उसके मुताबिक दूसरे चरण का ऑनलाइन आवेदन 1 से 23 अप्रैल तक किया जा सकेगा। 24 से 26 अप्रैल तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का सत्यापन कर उन्हें लॉक किया जाएगा। 28 अप्रैल को लॉटरी निकालेगी और 5 मई तक विद्यार्थियों का प्रवेश निजी विद्यालयों में करा दिया जाएगा।
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ओमप्रकाश यादव ने कहा कि दुर्बल वह अलाभित समूह में प्रवेश के इच्छुक लोग अपना ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट rte25.upsdc.gov.in पर प्रत्येक दशा में 23 अप्रैल तक करना सुनिश्चित करें। आवेदन करने के लिए पात्रता पूर्व प्राथमिक में प्रवेश के लिए चालू वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल को बच्चे की आयु 3 वर्ष से अधिक पर 6 वर्ष से कम होनी चाहिए। वही कक्षा 1 में प्रवेश के लिए चालू वित्तीय वर्ष उनके 1 अप्रैल को बच्चे के आयतन 6 वर्ष और अधिकतम 7 वर्ष से कम होनी चाहिए।
अलाभित समूह वह दुर्बल वर्ग में अंतर दुर्बल वर्ग श्रेणी में ऐसे लोगों को रखा गया जिनकी वार्षिक आय एक लाख से कम है। वहीं पर अलाभित इस समूह की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग, विधवा पेंशन प्राप्त करता, निराश्रित, बेघर व निशक्त बच्चों को रखा गया है। ऑनलाइन आवेदन करते समय फोटो युक्त पहचान प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तथा बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
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