बहराइच 07 सितम्बर। कृषि रक्षा अधिकारी आर.डी. वर्मा ने बताया कि कीटनाशी नियमावली 1971 के नियम-15 तथा कीटनाशी (मूल्य, स्टॉक प्रदर्शन एवं रिपोर्ट प्रेषण) आदेश 1986 की धारा-4 के अन्तर्गत विक्रेताओं द्वारा क्रेता को कैश मेमों/क्रेडिट मेमों देने तथा तत्सम्बन्धी अभिलेखो को तैयार कराने का प्राविधान किया गया है। जिसके परिपालन में कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा जनपद भ्रमण, प्रेस विज्ञप्ति एवं व्हास्एप ग्रुप के माध्यम से लगातार कीटनाशी विक्रेताओ को कृषि रक्षा निवेशों के विक्रय के समय कैश मेमों/क्रेडिट मेमों उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है तथा मेला एवं गोष्ठियो के माध्यम से जनपद के कृषक भाईयो से कृषि रक्षा निवेशों के खरीद के समय दुकानदार से कैश मेमों/क्रेडिट मेमों अवश्य प्राप्त करने हेतु अनुरोध किया गया है। निरीक्षण में यह पाया गया कि गया कि जनपद के कई कीटनाशी बिक्रेताओं द्वारा कृषि रक्षा निवेशों के विक्रय के समय निर्देशो का पालन नही किया जाता है। कृषको द्वारा भी इस सम्बन्ध में शिकायत की गयी है।
उन्होंने बताया कि जनपद के समस्त कीटनाशक अनुज्ञप्तिधारी विक्रेताओं को चेतावनी के साथ निर्देश दिये गये है कि कृषि रक्षा निवेशों के विक्रय के समय क्रेता को कैश मेमों/क्रेडिट मेमों (जिसमें कीटनाशी का नाम, बैच नम्बर, विनिर्माण एवं अवसान तिथि, बिक्रय मूल्य व टैक्स आदि अंकित हो) अवश्य उपलब्ध करायें जाये। कीटनाशी अधिनियम 1968 तथा कीटनाशी नियमावली 1971 के नियम/निर्देशो का पालन करते हुए ही व्यापार करें। अन्यथा की दशा में निरीक्षण के समय कमियॉ पाये जाने पर विक्रेताओं के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस सम्बन्ध में किसी भी समस्या की स्थिति में जिला कृषि रक्षा अधिकारी कार्यालय से सम्पर्क कर सकतें है। श्री वर्मा ने बताया कि किसान भाई कीट/रोग सम्बन्धित किसी भी समस्या/सुझाव हेतु अविलम्ब सहभागी फसल निगरानी एवं निदान प्रणाली (पी.सी.एस.आर.एस.) के नम्बर 9452247111 एवं 9452257111 पर व्हाटसएप या टेक्सट मैसेज कर कीट/रोग के नियन्त्रण के सम्बन्ध में सलाह प्राप्त कर सकते है।
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