बहराइच 04 अप्रैल। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान के दिन व मतदान के एक दिन पूर्व राजनैतिक दलों द्वारा दिये गये विज्ञापन को बिना एमसीएमसी से प्री-सर्टिफिकेशन कराये उनके प्रकाशन पर रोक लगा दी गयी है। यह जानकारी देते हुए जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी मोनिका रानी ने बताया कि कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार या किसी अन्य संगठन या व्यक्ति द्वारा मतदान के दिन और उससे एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में प्रकाशित कराये जाने वाले विज्ञापनों की सामग्री को राज्य/जिला स्तरीय एमसीएमसी समिति से पूर्व प्रमाणित कराया जाना आवश्यक होगा। डीएम ने बताया कि आवेदकों को विज्ञापन के प्रकाशन की प्रस्तावित तिथि से न्यूनतम दो दिन पूर्व एमसीएमसी समिति के समक्ष आवेदन करते हुए विज्ञापन प्रमाधित कराया जाना अनिवार्य होगा। डीएम ने समस्त मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय दल एवं रजिस्ट्रीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों, निर्वाचन लड़़ने वाले उम्मीदवारों तथा मीडिया प्रतिनिधियों से भारत निर्वाचन आयोग के उपरोक्त आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने की अपेक्षा की है।
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