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Monday, April 21, 2025 12:29:33 AM

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बहराइच। किराये के मकान में रहने वालो के लिए रहत की खबर 

बहराइच। किराये के मकान में रहने वालो के लिए रहत की खबर 

बहराइच। शासन के निर्देश के क्रम में जिला मजिस्ट्रेट शम्भु कुमार द्वारा निर्देश दिये गये हैं कि जनपद बहराइच के किसी भी भवन स्वामी द्वारा जनपद के किसी भी मज़दूर/कर्मचारी, जो जनपद की विभिन्न इकाईयों/कम्पनियों/कार्यालयों में कार्यरत हैं, से आवासीय भवन के किराये की माॅग 01 माह तक किसी भी दशा में नहीं की जायेगी। किसी भी भवन स्वामी द्वारा वांछित आवासीय भवन का किराया आदेश की तिथि से 01 माह के उपरान्त ही लिया जायेगा। आदेशों का उल्लंघन करने वाले भवन स्वामियों के विरूद्ध राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-41 के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। जिसमें 01 वर्ष तक की सजा या अर्थ दण्ड या दोनों हो सकता है और यदि आदेश के उल्लंघन से किसी भी तरह की जान-माल की क्षति होती है, तो यह सजा 02 वर्ष तक भी हो सकती है।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि यदि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। यदि किसी भवन स्वामी द्वारा आदेश का उल्लंघन किया जाता है तो प्रभावित व्यक्ति द्वारा उसकी सूचना जनपद के कन्ट्रोल रूम के दूरभाष संख्या 05252-232417 पर दी जा सकती है।

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