गोंडा यूपी : जिला जज प्रदीप कुमार गुप्ता ने हत्यारे पुत्र को उम्रकैद की सजा व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। जुर्माने की अदायगी न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
जिला शासकीय अधिवक्ता(फौजदारी) बसंत शुक्ला के अनुसार वादी मुकदमा बाबू राम मौर्य निवासी कलेना थाना इटियाथोक ने इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि वादी का पिता राम प्यारे गांव के बाहर मड़हा पर रहते थे,जो दिनांक 30 दिसंबर 2015 की रात में वह खा पीकर सो गए। मड़हा के थोड़ी दूर पर उसके दो भाई भी रहते थे। सुबह सात बजे तक जब वादी के पिता नहीं आये तो जाकर देखा तो वह खून से लथपथ मरे पड़े हुए थे। पुलिस ने सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना की तो हत्या में मृतक के पुत्र राजकरन मौर्य को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया। विवेचना करने के बाद आरोप पत्र अदालत पर भेज दिया। अदालत ने विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से डीजीसी (क्रिमिनल) बसंत शुक्ला ने मजबूती के साथ अदालत के समक्ष साक्ष्य व दलीलों को पेश कर आरोपी को कठोर दंड देने की मांग की। अदालत ने अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुनने के बाद आरोपी को हत्या का दोषी करार देते हुए उम्रकैद व एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थ दंड की अदायगी न करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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