बहराइच। जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप सिंह द्वारा बताया गया है कि शासन द्वारा प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में माह नवम्बर 2019 से अन्तः जनपदीय राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी व्यवस्था लागू किये जाने का निर्देश दिया गया है। जिसके अन्तर्गत जनपद बहराइच के ग्रामीण क्षेत्र के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थी जनपद की ग्रामीण क्षेत्र की किसी भी उचित दर दुकान से खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे। डीएसओ श्री सिंह ने बताया कि राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी व्यवस्था का लाभ प्राप्त करने के लिए सम्बन्धित लाभार्थी या उसके परिवार के कम से कम 01 व्यक्ति का आधार सीडेड होना अनिवार्य है, क्योंकि समस्त पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन ई-पास मशीन के द्वारा बायोमैट्रिक/आधार प्रमाणीकरण सुविधा के माध्यम से ही किये जायेंगे। पोर्टेबिलिटी सुविधा मिट्टी तेल वितरण पर लागू नहीं होगी। मिट्टी तेल लाभार्थी को अपनी मूल उचित दर दुकान से प्राप्त करना होगा। जिला पूर्ति अधिकारी श्री सिंह ने जनपद के समस्त अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी योजना के लाभार्थियों से अपेक्षा की है कि यदि लाभार्थी अथवा परिवार के किसी सदस्य का आधार सीड नहीं हो पाया है तो वह अपने आधार कार्ड छाया प्रति सम्बन्धित तहसील के आपूर्ति कार्यालय अथवा जिला पूर्ति कार्यालय, बहराइच में उपलब्ध करा कर आधार सीड करा लें जिससे उन्हें भविष्य में ई-पास मशीन के द्वारा आवश्यक वस्तुए प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो।
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