Breaking News

आवश्यकता है “बेखौफ खबर” हिन्दी वेब न्यूज़ चैनल को रिपोटर्स और विज्ञापन प्रतिनिधियों की इच्छुक व्यक्ति जुड़ने के लिए सम्पर्क करे –Email : [email protected] , [email protected] whatsapp : 9451304748 * निःशुल्क ज्वाइनिंग शुरू * १- आपको मिलेगा खबरों को तुरंत लाइव करने के लिए user id /password * २- आपकी बेस्ट रिपोर्ट पर मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ३- आपकी रिपोर्ट पर दर्शक हिट्स के अनुसार भी मिलेगी प्रोत्साहन धनराशि * ४- आपकी रिपोर्ट पर होगा आपका फोटो और नाम *५- विज्ञापन पर मिलेगा 50 प्रतिशत प्रोत्साहन धनराशि *जल्द ही आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर होंगी हमारी टीम की “स्पेशल रिपोर्ट”

Saturday, May 10, 2025 1:16:59 AM

वीडियो देखें

संतकबीरनगर। 4 वर्ष का सश्रम कारावास 20000 का जुर्माना

संतकबीरनगर। 4 वर्ष का सश्रम कारावास 20000 का जुर्माना
से बेखौफ खबर के लिए स्वतंत्र पत्रकार डॉ लालचंद्र मद्धेशिया की रिपोर्ट

सन्तकबीरनगर। नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹20000 का जुर्माना की सजा विशेष न्यायाधीश राकेश पांडे ने सुनाई जुर्माना न अदा करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मेहदावल थाना क्षेत्र की एक महिला ने प्रार्थना पत्र दिया था कि 11 -03- 2016 को उनका बड़ा बेटा कोचिंग पढ़ने गया था और छोटा लड़का दुकान की सफाई कर रहा था कि उसी समय गांव का ही रहने वाला ओमप्रकाश गलत नियत से आया और उसके छोटे पुत्र को कूड़ा फेंकने हेतु बाहर भेज दिया उसने उनकी 10 वर्षीय पुत्री को अकेला पाकर छेड़छाड़ करने लगा बेटी के चीखने चिल्लाने पर उनका बेटा आ गया और ओमप्रकाश को भागते हुए देखा उनके बच्चे डर गए थे शाम को जब घर वापस आए तो रो-रोकर बच्चों ने घटना की जानकारी दी अभियोजन की तरफ से छः साथियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध साबित पाए जाने पर धारा 354 आईपीसी में 4 साल का सश्रम कारावास व ₹10000 दंड तथा 4 साल का सश्रम कारावास और ₹10000 का अर्थदंड से दंडित किया अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। धनराशि का आधा हिस्सा पीड़िता को प्रति कर के रूप में प्रदान करने का आदेश न्यायलय ने दिया।

व्हाट्सएप पर शेयर करें

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *