सन्तकबीरनगर। नाबालिग बालिका के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को 4 वर्ष का सश्रम कारावास और ₹20000 का जुर्माना की सजा विशेष न्यायाधीश राकेश पांडे ने सुनाई जुर्माना न अदा करने पर 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विशाल श्रीवास्तव ने बताया कि मेहदावल थाना क्षेत्र की एक महिला ने प्रार्थना पत्र दिया था कि 11 -03- 2016 को उनका बड़ा बेटा कोचिंग पढ़ने गया था और छोटा लड़का दुकान की सफाई कर रहा था कि उसी समय गांव का ही रहने वाला ओमप्रकाश गलत नियत से आया और उसके छोटे पुत्र को कूड़ा फेंकने हेतु बाहर भेज दिया उसने उनकी 10 वर्षीय पुत्री को अकेला पाकर छेड़छाड़ करने लगा बेटी के चीखने चिल्लाने पर उनका बेटा आ गया और ओमप्रकाश को भागते हुए देखा उनके बच्चे डर गए थे शाम को जब घर वापस आए तो रो-रोकर बच्चों ने घटना की जानकारी दी अभियोजन की तरफ से छः साथियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया न्यायालय ने अभियुक्त के विरुद्ध अपराध साबित पाए जाने पर धारा 354 आईपीसी में 4 साल का सश्रम कारावास व ₹10000 दंड तथा 4 साल का सश्रम कारावास और ₹10000 का अर्थदंड से दंडित किया अर्थदंड अदा न करने पर एक माह का साधारण कारावास भुगतना पड़ेगा। धनराशि का आधा हिस्सा पीड़िता को प्रति कर के रूप में प्रदान करने का आदेश न्यायलय ने दिया।
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