बहराइच। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-282 (अ.जा.) बलहा के उप निर्वाचन 2019 के दृष्टिगत नोडल अधिकारी व्यय अनुवीक्षण सेल/मुख्य राजस्व अधिकारी प्रदीप कुमार यादव ने बताया कि उप निर्वाचन व्यय के लिए सभी प्रत्याशियों को निर्वाचन व्ययों से सम्बन्धित समस्त भुगतान हेतु एक प्रथक से बैंक खाता खोलना होगा। इस सम्बन्ध में श्री यादव ने जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों को पत्र भेज कर तद्नुसार अवगत भी करा दिया है। श्री यादव ने बताया कि निर्वाचन व्यय से सम्बन्घित सभी भुगतान एकाउन्ट पेयी चेक से निर्वाचन के उद्देश्य से खोले गये बैंक खाते से किया जायेगा। यदि किसी छोटी-छोटी मदों/धनराशियों का भुगतान चेक के माध्यम से किया जाना व्यवहारिक न हो तो अभ्यथर््ी/निर्वाचन एजेन्ट द्वारा रू. 10,000=00 मा. की सीमा तक बैंक से आहरण करके नगद भुगतान किया जा सकता है। नेकिन नकद भुगतान मात्र के उद्देश्य से किसी कार्य/मद की भुगतान की जाने वाली धनराशि को टुकड़ों में बाॅटा नहीं जा सकता है। अभ्यर्थी या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा दिन प्रतिदिन के निर्वाचन व्यय का लेखा निर्वाचनों के संचालन नियम 1961 के नियम-86 में यथा विधि रूप से रखा जायेगा। रिटर्निंग आफिसर द्वारा नामांकन दाखिल करते समय उपलब्ध कराये गये रजिस्टर में दैनिक व्यय विवरण का अनुरक्षण करना होगा। व्यय लेखा रजिस्टर में दैनिक अंकित व्यय वितरण के अनुसार सभी अभिलेख यथा वाउचर्स बिल रसीद के साथ किया जायेगा। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्धारित तिथियों पर कम से कम तीन बार जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा नामित अधिकारी रिटर्निंग आफीसर निर्वाचन प्रेक्षक के समक्ष निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करना होगा।
व्हाट्सएप पर शेयर करें
No Comments






