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Monday, April 21, 2025 1:10:45 AM

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बहराइच। आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध: शम्भु कुमार

बहराइच। आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध: शम्भु कुमार

बहराइच। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र-282 (अ.जा.) बलहा के उप निर्वाचन 2019 को स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के लिए, भारत निर्वाचन आयोग की ओर से जारी निर्वाचन कार्यक्रम, आदर्श आचार संहिता एवं अन्य प्राप्त नवीनतम निर्देशों से मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को जानकारी प्रदान किये जाने के उद्देश्य से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी शम्भु कुमार ने कहा कि स्वतन्त्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से निर्वाचन प्रक्रिया सम्पन्न कराये जाने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। श्री कुमार ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित कराया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने सभी राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से अपील की कि दोस्ताना माहौल में निर्वाचन लड़ें तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का स्वयं भी अध्ययन कर उसका अनुपालन सुनिश्चित करायें। श्री कुमार ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की अनदेखी को कतई अनदेखा नहीं किया जायेगा और उल्लंघन पाये जाने पर सुसंगत प्राविधानों के तहत कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि सुव्यवस्थित ढंग से निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी तैयारियाॅ पूर्ण कर ली गयी हंै। मतदान केन्द्रों पर आयोग की मंशानुरूप सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने का प्रयास किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बलहा उप निर्वाचन-2019 के कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सम्पूर्ण जनपद में आदर्श आचार संहिता के सुसंगत प्राविधान लागू हो गये हैं। आयोग द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार उप निर्वाचन की अधिसूचना 23 सितम्बर को जारी होगी। अर्थात 23 सितम्बर 2019 से ही नामांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो जायेगी। नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर, नामांकन-पत्रों की जाॅच का कार्य 01 अक्टूबर, नामांकन पत्रों को वापस लेने की तिथि 03 अक्टूबर 2019 है। मतदान 21 अक्टूबर को सम्पन्न होगा जबकि मतगणना 24 अक्टूबर को की जायेगी। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों से अपील की कि आदर्श आचार संहिता के दायरे में रहते हुए सक्षम स्तर से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही प्रचार-प्रसार का कार्य करें। प्रचार-प्रसार के दौरान कोई ऐसा कार्य कतई न करें जिससे किसी व्यक्ति, वर्ग अथवा समुदाय की भावना को ठेस पहुॅचे। उन्होंने पुनः कहा कि सरकारी मशीनरी पूरी निष्पक्षता के साथ अपना कार्य करेगी। इसके लिए निर्वाचन कार्य में लगे हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान कर दिये गये हैं। उन्होंने विभिन्न प्रचार माध्यमों से प्रचार-प्रसार कराये जाने के लिए आयोग द्वारा जारी किये गये दिशा निर्देशों के बारे में भी विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की। बैठक के दौरान प्रभारी अधिकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी जयचन्द्र पाण्डेय ने व्यय अनुवीक्षण अन्तर्गत व्यय सीमा, वाहनों के प्रयोग, रोड शो, जुलूस, जनसभा, स्टीकर, बैनर, झण्डे इत्यादि के उपयोग के सम्बन्ध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द चैहान, मुख्य राजस्व अधिकारी प्रदीप कुमार यादव, नगर मजिस्ट्रेट जय प्रकाश सहित अन्य अधिकारी भारतीय जनता पार्टी से श्रवण कुमार शुक्ल, आर.एल.डी. से समीर अहमद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से गोपी नाथ, एन.सी.पी. से राजेश कुमार, अपना दल से विमल वर्मा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माक्र्सवादी) से सै. महमूद अली कादरी व सिद्धनाथ श्रीवास्तव सहित अन्य पदाधिकारी व अधिकारी मौजूद रहे।

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