बहराइच। खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में मूल्य समर्थन योजना अन्तर्गत जनपद में 01 नवम्बर 2019 से 28 फरवरी 2020 तक धान की खरीद प्रस्तावित है। धान विक्रय हेतु इच्छुक कृषकों को खाद्य विभाग के पोर्टल डब्लूडब्लूडब्लू डाट एफएससी डाट यूपी डाट जीओवी डाट इन पर पंजीकरण कराना होगा। विभागीय पोर्टल पर 25 जुलाई 2019 से पंजीकरण की सुविधा कृषकों के लिए उपलब्ध है। जिले के इच्छुक किसान अपनी सुविधानुसार किसी भी जन सुविधा केन्द्र व साइबर कैफे के माध्यम से अपना पंजीकरण करा सकते हैं। मूल्य समर्थन योजना अन्तर्गत धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य रू. 1815=00 प्रति कु. (काॅमन) तथा ग्रेड-ए हेतु रू. 1835=00 प्रति कु. निर्धारित है। शासन द्वारा दी गयी व्यवस्था के तहत बिना पंजीकरण के सरकारी क्रय केन्द्रों पर किसानों के धान की खरीद नहीं होगी।
यह जानकारी देते हुए जिला खरीद अधिकारी/अपर जिलाधिकारी जयचन्द्र पाण्डेय ने बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में मूल्य समर्थन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को सी.बी.एस. सुविधा से आच्छादित शाखा में अपना बैंक खाता खुलवाना होगा। ऐसे किसान जिनके द्वारा पूर्व में पंजीयन कराया गया है उन्हें उसका नवीनीकरण कराना होगा। पंजीयन अभिलेख में आवश्यकतानुसार संशोधन अथवा बिना संशोधन किये दोबारा लाक करना होगा। पंजीयन के समय किसानों को अपनी खतौनी का खाता नम्बर, कुल खाते का एवं बोए गये रक्बे को भी अंकित करना होगा। जिला खरीद अधिकारी श्री पाण्डेय ने किसानों को सुझाव दिया है कि पंजीकरण के समय बैंक खाता संख्या व आई.एफ.एस.सी. कोड लिखते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए जन सुविधा केन्द्र व साइबर कैफे के माध्यम से पंजीकरण की व्यवस्था दी गयी है ताकि किसान आसानी के साथ अपना पंजीकरण करा सकें। इसके अलावा 100 कुण्टल तक की धान की मात्रा को भी सत्यापन से मुक्त रखा गया है। यदि 100 कुण्टल से ऊपर धान की मात्रा है तो सम्बन्धित तहसीलों से राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित करने के बाद ही सरकारी क्रय केन्द्रों पर किसानों के धान की खरीद होगी। खरीद के समय किसानों को पंजीयन अभिलेख के साथ कम्प्यूटराइज़्ड खतौनी व फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ लाना होगा।
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