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Friday, February 7, 2025 10:04:43 AM

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बहराइच। विचाराधीन बन्दी की मृत्यु की न्यायिक जाॅच, 19 अक्टूबर तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं साक्ष्य

बहराइच। विचाराधीन बन्दी की मृत्यु की न्यायिक जाॅच, 19 अक्टूबर तक प्रस्तुत किये जा सकते हैं साक्ष्य

बहराइच। अधीक्षक जिला कारागार, बहराइच के पत्र दिनांक 06 जून 2019 के अनुसार इम्तियाज़ रसूल पुत्र स्व. गुलाम रसूल, निवासी सट्टी बाज़ार कस्बा फतेहपुर, थाना फतेहपुर, जनपद बाराबंकी मु.अ.सं. 861/2017 धारा 419, 420, 467, 468, 471 भा.द.सं. के अन्तर्गत विचाराधीन बन्दी के रूप में निरूद्ध था, जिसको 23 मार्च 2019 को साॅयकाल लगभग 05ः48 बजे जिला चिकित्सालय बहराइच भेजा गया, जहाॅ परीक्षणोपरान्त चिकित्सक द्वारा समय 05ः50 बजे मृत घोषित कर दिया गया। यह जानकारी देते हुए जाॅच अधिकारी/सिविल जज (अ.ख.) बहराइच ने बताया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बहराइच के आदेशानुसार उक्त बन्दी की मृत्यु के सम्बन्ध में उनके द्वारा न्यायिक जाॅच की जा रही है। उन्होंने बताया कि विचाराधीन बन्दी इम्तियाज़ रसूल की मृत्यु की बाबत यदि किसी व्यक्ति को कोई साक्ष्य अथवा प्रलेख प्रस्तुत करना हो तो वह 19 अक्टूबर 2019 तक जाॅच अधिकारी/न्यायालय सिविल जज (अवर खण्ड) बहराइच के न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है।

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