बहराइच। ग्रामीण क्षेत्र के बेरोज़गार नवयुवकों को स्वरोज़गार के माध्यम से रोज़गार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना अन्तर्गत वर्ष 2019-20 हेतु जनपद के लिए आवंटित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए इच्छुक पात्र अभ्यर्थियों से आनलाइन आवेदन-पत्र आमंत्रित हैं। योजना की पात्रता रखने वाले अभ्यर्थी मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना के ई-पोर्टल सीएमईजीपी डाट डीएटीए-सीईएनटीईआर डाट सीओ डाट इन पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह जानकारी देते हुए जिला ग्रामोद्योग अधिकारी बहराइच सुधीर दुबे ने बताया कि योजनान्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोज़़गारों-पालिटेक्निक/आईटीआई पास तकनीकी रूप से प्रशिक्षित एवं परम्परागत कारीगरों तथा व्यवसायिक शिक्षा (10$2) के अन्तर्गत ग्रामोद्योग विषय लेकर उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं तथा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले उद्यमियों को चयन में वरीयता प्रदान की जायेगी। इच्छुक अभ्यर्थी खनिज, उद्योग, कृषि, इंजीनियरिंग एवं परम्परागत ऊर्जा, सेवा, वनाधरित, बहुलक और रसायन व (खादी को छोड़कर) वस्त्र आधारित उद्योग के लिए आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आनलाइन आवेदन करते समय अभ्यर्थी को प्रोजेक्ट रिपोर्ट, शैक्षिक योग्यता, आधार कार्ड, फोटो, तकनीकी योग्यता, जाति (यदि लागू हो) तथा ग्रामीण क्षेत्र में कार्यशाला होने तथा ग्राम प्रधान द्वारा प्रदत्त ग्रामसभा की जनसंख्या सम्बन्धी प्रमाण-पत्र और यदि कोई अनुभव हो तो उसकी प्रति भी अपलोड कर सकते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजना अन्तर्गत 10 लाख रूपये तक के प्रोजेक्ट ही अनुमन्य हंै। इच्छुक अभ्यर्थी की आयु 18-50 वर्ष होनी चाहिए। सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 10 प्रतिशत तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक) व सभी वर्ग की महिलाओं को प्रोजेक्ट कास्ट का 05 प्रतिशत स्वयं का अंशदान करना होगा। सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थियों को टर्मलोन (पूंजीगत ऋण) पर 04 प्रतिशत ब्याज स्वयं देना होगा तथा अन्य सभी वर्गों के मामले में सम्पूर्ण ब्याज शासन द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इकाई कार्यरत होने की दशा में ही 05 वर्ष तक शासन द्वारा ब्याज का भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से सम्बन्धित बैंकों को किया जायेगा। कैश क्रेडिट लिमिट अथवा कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज उपादान की धनराशि देय नहीं होगी। श्री दुबे ने बताया कि मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज़गार योजनान्तर्गत शासन के निर्देशानुसार निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष 30 प्रतिशत महिलाओं, 03 प्रतिशत विकलांग तथा 20 प्रतिशत अल्पसंख्यकों को लाभान्वित करते हुए योजना से जनपद को आच्छादित किया जायेगा। जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय कार्यदल साक्षात्कार के माध्यम से आनलाइन प्राप्त होने वाले आवेदन-पत्रों में तकनीकी/आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन कर ऋण आवेदन-पत्र बैंकों को प्रेषित करेगी। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने पात्रता रखने वाले बेरोज़गार पुरूष/महिला उद्यमियों से अपील की है कि योजना का अधिकाधिक लाभ उठायें और स्वावलंबी बनकर देश व प्रदेश के विकास में अपना योगदान दें।
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