बहराइच। मुख्य चिकित्साधिकारी बहराइच द्वारा जानकारी दी गयी है कि जन कल्याण सेवा संस्थान आगरा द्वारा या किसी अन्य संस्थान द्वारा चलाया गया हेपेटाइटिस-बी एवं टायफाइड जागरूकता टीकाकरण कार्य की अनुमति नहीं है। डा. सिंह ने आमजन को सुझाव दिया है कि उक्त संस्था या अन्य किसी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा यदि टीकाकरण कार्य किया जाता है तो वह अवैध होगा। जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था अथवा व्यक्ति की होगी। सीएमओ डा. सिंह ने लोगों को सुझाव दिया है कि यदि उनके क्षेत्र में जन कल्याण सेवा संस्थान आगरा या अन्य संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा टीकाकरण किया जाता है तो उसकी सूचना मो.न. 9454455262 तथा स्थानीय सामु.स्वा.केन्द्र एवं स्थानीय पुलिस को अवश्य दें ताकि सम्बन्धित के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट करके कानूनी कार्रवाई की जा सके।
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