बहराइच 17 अगस्त। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के अध्यक्ष/जनपद न्यायाधीश सुशील कुमार के कुशल नेतृत्व में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच के तत्वावधान में जिला कारागार बहराइच मंे बन्दियांे के लाभार्थ आयोजित विधिक साक्षरता/जागरूकता शिविर को सम्बोधित करते हुए मुख्य अतिथि, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच नवनीत कुमार भारती ने बताया कि यदि किसी बन्दी को अपने मुकदमे की निःशुल्क पैरवी हेतु अधिवक्ता की आवश्यकता है तो वह अधीक्षक जिला कारागार के माध्यम से अपना प्रार्थना पत्र प्रेषित कर सकते हैं ताकि उन्हें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से नामिका अधिवक्ता मुहैया कराया जा सके। श्री भारती ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में बन्दियों के लाभार्थ प्रत्येक माह जिला कारागार में जेल लोक अदालत का आयोजन किया जाता है ताकि बन्दियों को प्राधिकरण द्वारा संचालित कार्यक्रमों से लाभान्वित किया जा सके। उन्होंने जानकारी दी कि छोटे अपराधों में निरूद्ध बन्दीगण स्वेच्छा से जुर्म स्वीकृति करके जेल लोक अदालत के माध्यम से लाभ प्राप्त कर सकते हंै। श्री भारती ने 14 सितम्बर 2019 को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में भी विस्तृत जानकारी प्रदान की। उप जेलर, एस.के. न्निपाठी ने जिला कारागार बहराइच द्वारा बन्दियों को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं तथा काउन्सलर मसऊद आलम ने बन्दियों के कल्याणार्थ संचालित योजनाओं पर विस्तृत प्रकाश डाला। इस अवसर पर जेलर वी.के. शुक्ला, जेल चिकित्सक डा. मृत्युंजय पाठक, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बहराइच से मुकेश कुमार वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
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