बहराइच 27 जुलाई। शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार प्रदेश के समस्त नगरीय क्षेत्रों में माह अगस्त 2019 से अन्तः जनपदीय राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी व्यवस्था प्रभावी हो जायेगी। पोर्टेबिलिटी व्यवस्था के लागू होते ही नगरीय क्षेत्र के समस्त अन्त्योदय एंव पात्र गृहस्थी योजना के कार्डधारक/उपभोक्ता उसी नगरीय क्षेत्र की किसी भी उचित दर दुकान से अपना खाद्यान्न प्राप्त कर सकेंगे।
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यह जानकारी देते हुए जिला पूर्ति अधिकारी अनन्त प्रताप ने बताया कि राशनकार्ड पोर्टेबिलिटी सुविधा का लाभ प्राप्त करने के लिए कार्डधारक या उसके परिवार के कम से कम 01 व्यक्ति का आधार सीडेड होना अनिवार्य है, क्योंकि पोर्टबिलिटी ट्रांजेक्शन आधार आथेन्टिकेशन (आधार प्रमाणीकरण/बायोमैट्रिक) के माध्यम से ही किए जाएंगे। श्री प्रताप ने बताया कि पोर्टबिलिटी की सुविधा मिट्टी तेल के वितरण पर लागू नही होगी। मिट्टी का तेल लाभार्थी को अपनी मूल उचित दर दुकान से प्राप्त करना होगा।
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