बहराइच 15 जुलाई। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी बहराइच ए.के. गौतम ने जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु दुकान-निर्माण संचालन ऋण योजनान्तर्गत आवेदकों को रू. 10000 हज़ार का ऋण प्रदान किया जाना है, जिसमें रू. 2,500=00 अनुदान तथा शेष रू. 7,500=00 धनराशि पर 04 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज देय होगा। पात्रता रखने वाले इच्छुक दिव्यांगजन विभागीय पोर्टल यूपीएचडब्लूडी डाट जीओवी डाट इन पर उपलब्ध विकल्प में जाकर प्रारूप पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र, लोकवाणी के माध्यम से स्थापित ‘‘जनसुविधा केन्द्रों’’ आदि के माध्यम से भी आवेदन किये जा सकते हैं। दुकान-निर्माण संचालन ऋण योजना की पात्रता की जानकारी देते हुए श्री गौतम ने बताया कि जनपद के मूल निवासी जिनकी आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक न हो, दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, किसी आपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो तथा उस पर कोई ऋण बकाया न हो तथा आयकरदाता की श्रेणी में न आता हो, आवेदन हेतु पात्र होंगे। इच्छुक दिव्यांगजन नवीनतम दिव्यांगता दर्शाती हुई फोटोग्राफ तथा राष्ट्रीयकृत बैक में संचालित बैंक खाता की पासबुक के साथ आवेदन कर सकते हैं।
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