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Friday, May 2, 2025 5:34:58 PM

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समय से निस्तारित करें जनहित गारण्टी अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण: डीएम 

समय से निस्तारित करें जनहित गारण्टी अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरण: डीएम 

बहराइच 24 जून। शनिवार को देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी शम्भु कुमार ने आईजीआरएस डिफाल्टर सम्बंधी सन्दर्भों, जनसुविधा केन्द्रो/लोकवाणी केन्द्रों द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं, जनहित गारण्टी अधिनियम, आम आदमी मुख्यमंत्री सर्वहित बीमा योजना, अधिकारियों द्वारा किए गये निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की स्थिति एवं उनके अनुपालन आदि की समीक्षा करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जनहित गारण्टी योजना अन्तर्गत प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं की समीक्षा के दौरान पाया गया कि लोक सम्बोधन प्रणाली में 17, हैसियत प्रमाण पत्र के 182, निवास प्रमाण पत्र के 11, जाति प्रमाण पत्र के 19, आय प्रमाण पत्र के 131, जन्म प्रमाण पत्र के 446, मृत्यु प्रमाण पत्र के 747, कुटुम्ब रजिस्टर की नकल के 93, असहाय व्यक्तियों के इलाज एवं उनकी पुत्री की शादी के लिए वित्तीय सहायता के 376, दम्पत्ति पुरस्कार योजना के 02, विधवा महिला की बेटी की शादी के लिए अनुदान के 12, दिव्यांग व्यक्ति के पुर्नवासन हेतु ऋण/अनुदान सम्बंधी 06, दिव्यांग व्यक्तियो से विवाह करने पर अनुदान सम्बन्धी 02 तथा दिव्यांगता प्रमाण पत्र के 417 मामले विभिन्न स्तरों पर लम्बित हैं। इस स्थिति पर कड़ी नाराज़गी जताते हुए जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि लम्बित आवेदन पत्रों का यथाशीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करायें। मृत्यु प्रमाण पत्र के अधिक मामले लम्बित पाये जाने पर जिलाधिकारी ने जिला पंचायत राज अधिकारी व सम्बन्धित विकासखण्डों के सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया। इसी प्रकार नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत नगर पालिका परिषद बहराइच में 56 व नानपारा में 03 प्रकरण लम्बित पाये जाने पर सम्बन्धित अधिशाषी अधिकारियों को भी नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गये। आम आदमी मुख्यमंत्री सर्वहित बीमा योजना हेतु प्राप्त प्रकरणों की समीक्षा के दौरान 06 दावों को भुगतान हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी तथा 08 दावों को स्थगित रखते हुए पुनः परीक्षण के लिए प्रेषित करने का निर्देश दिया गया। समीक्षा के दौरान भुगतान हेतु योग्य न पाये जाने पर 43 दावों को निरस्त किया गया। आईजीआरएस अन्तर्गत प्राप्त सन्दर्भों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सम्बन्धित विभाग डिफाल्टर की श्रेणी के सन्दर्भों का तत्काल निस्तारण कर डिफाल्टर की स्थिति को समाप्त करें। जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिया कि जनहित गारण्टी अधिनियम के तहत प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए शासन द्वारा अवधि निर्धारित है। सभी अधिकारी अनिवार्य रूप से यह सुनिश्चित करें कि निर्धारित अवधि में की प्रार्थना पत्रों का निस्तारण अवश्य कर दिया जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अरविन्द चैहान, अपर जिलाधिकारी राम सुरेश वर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी प्रदीप यादव, उपजिलाधिकारी सदर कीर्ति प्रकाश भारती, महसी के एस.एन त्रिपाठी, कैसरगंज के रामजीत मौर्य, पयागपुर के राम आसरे वर्मा, मोतीपुर (मिहींपुरवा) के बाबूराम, जिला विकास अधिकारी राजेश कुमार मिश्रा, पीडी डीआरडीए अनिल कुमार सिंह सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी मौजूद रहे।

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