बहराइच 24 जून। विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी बहराइच ए.के. गौतम ने बताया कि विभाग द्वारा संचालित कृत्रिम अंग/सहायक उपकरण योजनान्तर्गत कृत्रिम उपकरण यथा ट्राईसाईकिल, बैशाखी, श्रवण यंत्र, व्हीलचेयर, अंधछड़ी, वाकिंग स्टिक आदि कृत्रिम उपकरण निःशुल्क प्राप्त करने हेतु इच्छुक दिव्यांगजन विकास भवन के कक्ष संख्या 10 में स्थित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी बहराइच में निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। श्री गौतम ने बताया कि ऐसे दिव्यांगजन जिनकी दिव्यांगता का प्रतिशत 40 प्रतिशत से कम न हो, ग्रामीण क्षेत्र की वार्षिक रू. 46,080=00 व शहरी क्षेत्र के लिए रू. 56,460=00 वार्षिक है, अर्ह होंगे। इच्छुक दिव्यांगजन को मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांग प्रमाण-पत्र, तहसीलदार, खण्ड विकास अधिकारी, पार्षद, ग्राम प्रधान के स्तर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड की छायाप्रति, दिव्यांगता दर्शाता हुआ पासपोर्ट साईज़ का फोटोग्राफ और यदि आवेदक अनूसूचित जाति व जनजाति का है जाति प्रमाण-पत्र व मोबाइल नम्बर के साथ आवेदन करना होगा। श्री गौतम ने यह भी बताया कि विभाग द्वारा संचालित शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक दिव्यांगजन वेबसाइट यूपीएचडब्लूडी डाट जीओवी डाट इन पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजनान्तर्गत दिव्यांग दम्पति को विवाह करने पर पुरूष के दिव्यांग होने पर रू. 15,000=00 एवं महिला के दिव्यांग होने पर रू. 20,000=00 तथा यदि दम्पति (पति-पत्नी) दिव्यांग हैं तो रू. 35,000=00 पुरस्कार स्वरूप प्रदान किये जाने की व्यवस्था है। योजनान्तर्गत पात्रता रखने वाले इच्छुक दिव्यांगजन आनलाइन आवेदन भरते समय आवेदक दम्पति की दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटोग्राफ, आयु प्रमाण-पत्र जिसमें जन्म तिथि का अंकन हो, सक्षम स्तर से निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र, अधिवास प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, आय एवं जाति प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता आदि अभिलेख वेबसाइट यूपीएचडब्लूडी डाट जीओवी डाट इन पर अपलोड करा दें ताकि अग्रिम कार्यवाही की जा सके। इसी प्रकार दुकान-निर्माण संचालन ऋण योजनान्तर्गत विभाग द्वारा आवेदकों को रू. 10000 हज़ार का ऋण प्रदान किये जाने की व्यवस्था है, जिसमें रू. 2,500=00 अनुदान तथा शेष रू. 7,500=00 धनराशि पर 04 प्रतिशत साधारण वार्षिक ब्याज देय होगा। इच्छुक दिव्यांगजन साइबर कैफे, निजी इण्टरनेट केन्द्र, लोकवाणी के माध्यम से स्थापित ‘‘जनसुविधा केन्द्रों’’ आदि के माध्यम से विभागीय पोर्टल यूपीएचडब्लूडी डाट जीओवी डाट इन पर उपलब्ध विकल्प में जाकर निर्धारित प्रारूप पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। श्री गौतम ने बताया कि जनपद के मूल निवासी जिनकी आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक न हो, दिव्यांगता 40 प्रतिशत से कम न हो, किसी आपराधिक मामले में दण्डित न किया गया हो तथा उस पर कोई ऋण बकाया न हो तथा आयकरदाता की श्रेणी में न आता हो, आवेदन हेतु पात्र होंगे। इच्छुक दिव्यांगजन नवीनतम दिव्यांगता दर्शाती हुई फोटोग्राफ तथा राष्ट्रीयकृत बैक में संचालित बैंक खाता की पासबुक के साथ आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने में यदि किसी प्रकार की असुविधा आ रही हो तो किसी भी कार्य दिवस में उनमें कार्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। श्री गौतम ने बताया कि भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के हितार्थ यूनिक डिसऐबिलिटी आईडी कार्ड (यूडीआईडी) जैसी महत्वाकांक्षी परियोजना संचालित की जा रही है। जिसके अन्तर्गत दिव्यांगजनों को यूडीआईडी कार्ड निर्गत किये जाते हैं। यूडीआईडी कार्ड का लाभ यह है कि कार्डधारक दिव्यांगजनों को अनेक दस्तावेज साथ लेकर चलने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि केवल इसी एक कार्ड से उन्हें विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। भविष्य में सरकारी योजनाओं के लिए पात्र दिव्यांगजनों की पहचान व सत्यापन के लिए यह कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज होगा साथ ही यह कार्ड सम्पूर्ण भारत वर्ष में मान्य होगा। दिव्यांगजन अधिकारी ने बताया कि इच्छुक दिव्यांगजन यूडीआईडी कार्ड बनवाये जाने के लिए अपने नज़दीकी लोकवाणी केन्द्र या जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी बहराइच के कार्यालय से सम्पर्क कर विभागीय वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लू डाट एसडब्लूएवीएलएएमबीएएनसीएआरडी डाट जीओवी डाट इन पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के लिए दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, आधार कार्ड, जाति प्रमाण-पत्र, एक अदद नवीन फोटोग्राफ तथा मोबाइल नम्बर की आवश्यकता होगी।
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