बहराइच 25 मई। वरिष्ठ प्रबन्धक/जिला ग्रामोद्योग अधिकारी आर.एस. श्रीवास्तव ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत 30 जून 2016 से पूर्व वित्त पोषित इकाईयों व शाखा प्रबन्धकों से अपेक्षा की है कि यदि किसी इकाई का अनुदान सम्बन्धित शाखा/उद्यमी को प्रोजेक्ट के सापेक्ष खादी ग्रामोद्योग आयोग से प्राप्त न हुआ हो तो सम्बन्धित उद्यमी तत्काल अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से सम्पर्क कर निर्धारित प्रारूप पर 46 बिन्दुओ की सूचना बैंक से तैयार कराकर प्रत्येक दशा में 31 मई 2019 तक जिला ग्रामोद्योग कार्यालय बहराइच में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि यदि किसी इकाई को अनुदान की राशि प्राप्त नहीं है और सम्बन्धित इकाई द्वारा निर्धारित तिथि तक दावा बिल प्रस्तुत नही किया जाता है तो यह माना जाएगा कि कोई भी दावा लम्बित नहीं है, और तदनुसार मुख्यालय को सूचित कर दिया जाएगा जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित उद्यमी की होगी।
जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि 30 जून 2016 से पूर्व यह प्रकिया उन इकाईयों पर लागू होगी जिनके आवेदन पत्रों का प्रेषण, बैकों द्वारा स्वीकृति एवं वितरण कि कार्यवाही आॅफलाइन की गयी है। उन्होंने सभी सम्बन्धित इकाईयों तथा वित्त पोषण करने वाले बैंक शाखा प्रबन्धकों से अपेक्षा है कि वे प्रत्येक दशा में 31 मई 2019 तक समस्त लम्बित दावा बिल कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम अन्तर्गत 30 जून 2016 से पूर्व वित्त पोषित इकाइयों पर सामान्य जाति के (पुरूष) लाभार्थियों को प्रोजेक्ट कास्ट का 25 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति, पिछड़ी जाति एवं समस्त वर्ग की महिलाएं, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिको अनुमन्य प्रोजेक्ट कास्ट का 35 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है।
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